रायपुर जिले के 6 आदतन अपराधीयों पर जिला बदर की कार्यवाही, नवापारा सहित अन्य थानों में है मामले दर्ज

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– रायपुर जिले में अपराधियों पर नकेल कसने जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने SSP डॉ. लाल उमेद सिंह की अनुशंसा पर 6 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। ये सभी हत्या, लूट, अवैध शराब बिक्री, गांजा कारोबार, जुआ-सट्टा और मारपीट जैसे अलग अलग अपराधों में शामिल थे।

जारी आदेश अनुसार ये सभी अपराधी अगले 3 महीने तक रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के तहत की गई है। इन बदमाशों को 7 दिनों के अंदर जिला छोड़ने का आदेश जारी किया गया है।

इन अपराधियों के नाम शामिल

जारी किए गए आदेश के अनुसार लल्ला उर्फ टुमन सोनवानी पिता स्व कोमल सोनवानी उम्र 24 साल, निवासी सदर रोड नवापारा थाना गोबरा नवापारा, जिला रायपुर जिसके खिलाफ हत्या, मारपीट, गुण्डागर्दी, अवैध शराब और गांजा बेचने, जुआ-सट्टा खिलाने जैसे गंभीर जुर्म दर्ज हैं। संदीप जगने पिता स्व तेजराम जगने उम्र 23 साल, निवासी दुर्गा नगर, न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र जिस पर हत्या का प्रयास, चोरी, मारपीट और आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज हैं।

इसी तरह पितेश्वर साहू पिता शंकर लाल साहू उम्र 28 साल, निवासी चंगोराभाठा, थाना डी.डी. नगर, इसके खिलाफ अवैध शराब बिक्री, नशीली दवाइयों की बिक्री, लूट और मारपीट जैसे संगीन जुर्म दर्ज हैं। गिरधारी पटेल पिता भागीराम पटेल उम्र 32 साल, निवासी आजाद चौक, थाना आरंग, इस आरोपी पर गाली-गलौज, चाकूबाजी, डराने-धमकाने और जान से मारने की धमकी जैसे कई केस दर्ज हैं।

नान्हू तांडी उर्फ अन्ना ताण्डी पिता स्व भागीरथी ताण्डी उम्र 47 साल, निवासी मोतीलाल नगर कोटा, थाना सरस्वती नगर, यह लंबे समय से हत्या, हत्या का प्रयास, बलवा, चोरी, सेंधमारी, छेड़छाड़, अवैध शराब बिक्री और हथियार रखने जैसे कई गंभीर मामलों में शामिल रहा है। खीरधर तांडी पिता चितरु ताण्डी उम्र 26 साल निवासी बीएसयूपी कॉलोनी, सड्डू, थाना विधानसभा, इसके खिलाफ भी मारपीट, चाकूबाजी, अवैध शराब परिवहन और हथियार रखने जैसे कई मामले दर्ज हैं।

जारी आदेश में कहा है कि ये अपराधी 16 नवंबर 2025 तक संबंधित जिलों की सीमा से बाहर चले जाएं और 9 फरवरी 2026 तक बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के वापसी न करें। इसके पूर्व भी जिले के एक अन्य बदमाश को भी जिला बदर का आदेश जारी किया गया था। 

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