फूटे चने में हानिकारक रसायन औरामाईन ‘ओ’ की उपस्थिति की जांच, खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने की कार्रवाई

नमूने विशेषज्ञ प्रयोगशाला भेजे गए

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा फूटे चने में इंडस्ट्रियल कलर औरामाईन ‘ओ’ के उपयोग के संबंध में अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में रोस्टेड/फूटे चने में इस हानिकारक औद्योगिक डाई के उपयोग पर कड़ी निगरानी एवं प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

बता दे कि बाजार में बिक रहे फूटे चने (चना दाल) में चमक बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित रासायनिक रंग औरामाइन ‘ओ’ के उपयोग की आशंका सामने आ रही है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार औरामाइन ‘ओ’ एक औद्योगिक डाई है, जिसका खाद्य पदार्थों में उपयोग अवैध है। इसके सेवन से पेट दर्द, उल्टी, दस्त, त्वचा एलर्जी, आंखों में जलन जैसी तात्कालिक समस्याएं हो सकती हैं, वहीं लंबे समय तक सेवन करने पर यह लीवर, किडनी को नुकसान पहुंचाने के साथ कैंसर का खतरा भी बढ़ा सकता है।

उक्त तारतम्य में आयुक्त खाद्य सुरक्षा छत्तीसगढ़ दीपक कुमार अग्रवाल, एवं कलेक्टर अबिनाश मिश्रा, के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला धमतरी द्वारा जिले में फूटे चने के कारोबार पर सतत निगरानी रखी जा रही है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा धमतरी जिले के फूटे चने के बड़े व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर दबिश दी गई। संदेह के आधार पर श्री गुरुनानक एजेंसी, धमतरी से फूटे चने का स्टॉक जब्त कर औरामाईन ‘ओ’ की विशेष जांच हेतु राज्य के बाहर स्थित विशेषज्ञ प्रयोगशाला भेजा गया है।

विस्तृत जांच-पड़ताल जारी

साथ ही, श्री गुरुनानक एजेंसी द्वारा फूटे चने का स्टॉक कहां से मंगाया गया एवं किन-किन स्थानों पर वितरित किया गया, इस संबंध में विस्तृत जांच-पड़ताल जारी है। अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन, सर्वेश कुमार यादव ने बताया कि वर्तमान जांच में धमतरी जिले में फूटे चने के विनिर्माता नहीं पाए गए हैं, परंतु जिले में छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से फूटे चने का आयात हो रहा है। जिला मुख्यालय एवं समस्त विकासखंड मुख्यालयों के बड़े व्यापारियों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर फूटे चने बनाने एवं विक्रय करने वाले सभी कारोबारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की सतत निगरानी एवं जांच के दायरे में हैं।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के प्रति सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना विभाग को तत्काल दें।

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