पेयजल समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए कंट्रोल रूम गठित, अधिकारियों के नाम एवं मोबाइल नंबर जारी

जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 18002330008 पर भी कर सकते है संपर्क

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- गरियाबंद  जिले में ग्रीष्म काल अवधि के दौरान पेयजल समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं पेयजल की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। पीएचई विभाग के उपखंड एवं विकासखंड स्तर के अधिकारियों के नाम एवं मोबाइल नंबर भी जारी किए गए है।

पेयजल समस्याओं के निराकरण के लिए जिले के कोई भी व्यक्ति संपर्क कर सकेंगे। साथ ही जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 18002330008 पर भी संपर्क कर सकते है। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम प्रभारी सहायक अभियंता जागेश्वर मरकाम मोबाइल नंबर 9131400350 को बनाया गया है। वहीं सहायक नोडल अधिकारी सहायक ग्रेड 3 अखिलेश सूर्यवंशी मोबाइल नंबर 8349653911 को बनाया गया है।

कलेक्टर दीपक अग्रवाल द्वारा जारी आदेशानुसार विकासखंड गरियाबंद एवं मैनपुर अंतर्गत पेयजल समस्याओं के निराकरण के लिए सहायक अभियंता पीएचई श्री जागेश्वर मरकाम मोबाइल नंबर 9131400350, उप अभियंता  गोपाल ध्रुव 9131877228 एवं उप अभियंता उगेश मंडावी 7879862750 से संपर्क कर सकते है।

छुरा-फिंगेश्वर के लिए 

इसी प्रकार विकासखंड छुरा/फिंगेश्वर के लिए सहायक अभियंता नवीन कुमार साहू 8770292137, उप अभियंता  महेंद्र कुमार नवरंगे 8839360044, विकासखंड छुरा के लिए उप अभियंता किशोर कुमार सिंह 9098460489 एवं विकासखंड फिंगेश्वर अंतर्गत उप अभियंता श्रीमती टिकेश्वरी गोस्वामी 9827489883 से संपर्क कर सकते है। इसी प्रकार विकासखंड देवभोग अंतर्गत पेयजल समस्याओं के निराकरण के लिए उप अभियंता बुढ़ान सिंह सिदार मोबाइल नंबर 895958142 से संपर्क किया जा सकता है।

जलाभाव क्षेत्र घोषित

गरियाबंद कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल ने जिले में ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 (क्रमांक-3) 1987 की धारा 03 के अन्तर्गत पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण गरियाबंद जिले को 5 अप्रैल से 30 जून 2025 तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है।  कलेक्टर के आदेशानुसार जिले में उक्त अवधि में अधिनियम की धारा-06 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के पूर्वानुमति बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी भी अन्य प्रायोजन के लिए खनन नहीं किया कर सकेगा। पूरी खबर पढ़ने इस लिंक पर क्लिक करें 

छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

https://chat.whatsapp.com/HEADRQ8Pq7N8imBgVZ1X8p

यह खबर भी जरुर पढ़े

गरियाबंद जिला जलाभाव क्षेत्र घोषित, बोर खनन हेतु अनुमति लेना जरूरी, नहीं तो होगी कार्रवाही

Related Articles

Back to top button