अमानक खाद्य पदार्थ बेचने पर कोर्ट ने की कार्रवाही, लगाया पांच हजार रुपये का जुर्माना
(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- राजिम क्षेत्र के एक होटल में खुला और अमानक सामान बेचने पर कोर्ट ने कार्रवाही करते हुए जुर्माना लगाया है। गरियाबंद जिले के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने होटल से खाने के समान का सैंपल लिया था जो असुरक्षित पाया गया। जिस पर कार्रवाही करते हुए होटल मालिक पर जुर्माना लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी तरुण बिरला द्वारा वर्ष 2018 में देवांगन होटल बोरसी ब्लॉक फिंगेश्वर के मालिक उत्तम देवांगन से खुली सेव (नमकीन ) का नमूना संकलित किया गया था। जिसे प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में इसे असुरक्षित पाया गया।
राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा असुरक्षित पाए जाने पर विधिवत अनुसंधान पूर्ण कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला गरियाबंद के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। न्यायालय गरियाबंद द्वारा उक्त प्रकरण की सुनवाई पूर्ण कर कोर्ट का आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 24 को आरोपी को कारावास एवं 5000 अर्थदंड के दंडित किया है।
छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/BMyxEfaBEgr27vmvZTmCpi