बर्खास्त सरपंच गोवर्धन तारक को हाईकोर्ट से मिला स्टे आर्डर, पुनः पदभार ग्रहण कराने सीईओ ने सचिव को दिए आदेश

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- नवापारा नगर से लगे ग्राम पंचायत कुर्रा के बर्खास्त सरपंच गोवर्धन तारक को हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया है। इस मामले में एसडीएम ने जनपद पंचायत के सीईओ को हाई कोर्ट के आदेश के पालन में ज्ञापन जारी किया है। इस संबंध में अभनपुर जनपद सीईओ ने गोवर्धन तारक को सरपंच पद पर पदभार ग्रहण कराने हेतु सचिव को आदेशित किया है।
बता दे कि तत्कालीन सरपंच गोवर्धन तारक पर शासकीय भूमि पर कब्जा करने एवं भ्रष्टाचार की शिकायत ग्राम के उप सरपंच डमेश कुमार साहू ने अधिकारियों से की थी। अधिकारियों ने शिकायत के आधार पर जांच कमेटी गठित की थी। जांच में सरपंच के विरूद्ध आरोप सही पाये जाने पर धारा 40 के तहत सरपंच को बर्खास्त किए जाने आदेश पारित किया गया था। इस मामले में गोवर्धन तारक की जगह डमेश कुमार साहू को कार्यवाहक सरपंच नियुक्त किया था।
बर्खास्तगी आदेश को लेकर गोवर्धन तारक ने हाई कोर्ट में अपील की थी। प्रकरण की सुनवाई जारी है साथ ही हाइकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरपंच पद पर बने रहने की अनुमति दी है। इस संबंध में एसडीएम को आदेश जारी किया है। जिसके परिपालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अभनपुर ने ग्राम पंचायत कुर्रा के सचिव को आदेश पत्र जारी किया है।
सच की जीत हुई – गोवर्धन
स्थगन आदेश पारित होने के बाद गोवर्धन तारक के समर्थकों में खुशी की लहर है। सभी वरिष्ठ नेताओं , मंडल मोर्चा के पदाधिकारी,सदस्यों, शुभचिंतकों एवं ग्रामवासियों ने बधाई दी। समर्थकों ने तारक का तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर इस प्राथमिक जीत की बधाई दी है। हमारे प्रतिनिधि से चर्चा करते हुए गोवर्धन तारक ने कहा कि यह सच की जीत है। मुझे भारत की न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा और यही हुआ भी। आज गुरुवार पूजा पाठ के बाद ग्राम पंचायत भवन का गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण किया गया। सोमवार को ग्राम के पंचो और समर्थको के साथ विधिवत पद भार ग्रहण किया जायेगा।
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