पांच साल का प्रेम संबंध, तीसरे युवक की एंट्री से बिगड़ी बात; नाबालिक प्रेमिका की गला दबाकर हत्या

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– पांच साल से चल रहे प्रेम संबंध में तीसरे युवक की एंट्री ने ऐसा विवाद खड़ा किया कि प्रेमी ने अपनी 17 वर्षीय नाबालिग प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, वारदात को सामान्य मौत दिखाने के लिए शव को दूसरे कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया।  पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला मुंगेली जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

पुलिस के अनुसार, 20 अक्टूबर की रात परिजनों को 17 वर्षीय नाबालिग अपने बिस्तर पर बेहोशी की हालत में मिली थी। उसके गले पर चोट और खरोंच के निशान दिखाई दे रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुरुआती जांच में गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका सामने आने पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।

पांच साल से था प्रेम संबंध, तीसरे युवक को लेकर हुआ विवाद

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नाबालिग का अजीत घृतलहरे के साथ वर्ष 2021 से प्रेम संबंध था। पुलिस के मुताबिक, करीब एक साल पहले अजीत को जानकारी मिली थी कि नाबालिग किसी दूसरे युवक से बातचीत कर रही है। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। उस दौरान आरोपी ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दी थी।

पुलिस के अनुसार, 16 अक्टूबर को हैदराबाद से गांव लौटने के बाद अजीत ने अपने साथी साहिल खांडे को प्रेमिका के किसी अन्य युवक के संपर्क में होने की बात बताई। इसके बाद 19 अक्टूबर की रात दोनों मोटरसाइकिल से नेवासपुर पहुंचे। आरोपी ने साहिल को घर के बाहर निगरानी करने के लिए छोड़ दिया और खुद दीवार फांदकर घर के अंदर चला गया।

मोबाइल पर बात करते देख भड़का प्रेमी

बताया गया कि घर के अंदर अजीत ने नाबालिग को मोबाइल पर किसी से बातचीत करते देखा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ने पर हाथापाई हुई और गुस्से में आकर आरोपी ने नाबालिग का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

हत्या को सामान्य मौत दिखाने की कोशिश

पुलिस के अनुसार, वारदात के बाद आरोपी ने शव को दूसरे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया, ताकि मौत सामान्य या हार्ट अटैक से हुई प्रतीत हो। इसके बाद उसने अपने साथी साहिल को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने संदेह के आधार पर अजीत को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें मामले से जुड़े कई तथ्य सामने आए। विवेचना के दौरान साक्ष्य छिपाने में साहिल की भूमिका भी सामने आने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक CG 28 J 7143 जब्त की है। दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103, 238 एवं 3(5) के तहत कार्रवाई की गई। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

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