राजिम SDM ने कोपरा सरपंच को किया बर्खास्त, 6 साल तक नहीं लड़ पाएगी चुनाव, जानिए पूरा मामला

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- नगर पंचायत का दर्जा मिलने के पूर्व ग्राम पंचायत कोपरा में आर्थिक अनियमितता व भ्रष्टाचार की शिकायत सही पाए जाने पर राजिम अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोपरा के कार्यवाहक सरपंच योगेश्वरी साहू को पंचायतीराज अधिनियम 1993 की धारा 40(1), (क), (ख) के तहत सरपंच पद से बर्खास्त करने की कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हैं।

बता दे कि इससे पहले नगर पंचायत बनने के पूर्व ग्राम पंचायत कोपरा में पंचायत सचिव के रूप में पदस्थ किसन साहू को वित्तीय अनियमितता, पंचायत के ऑडिट में गड़बड़ी, शासकीय कार्यो में अरूचि, पद का दुरूपयोग, शासकीय दस्तावेजों में कूटरचना सहित राष्ट्रीय कार्यक्रम जल जीवन मिशन को गंभीरतापूर्वक संचालित नहीं करने एवं दायित्वों के विपरित पंच को पद से हटाने के मामले में पहले ही बर्खास्त कर दिया गया है। इसके पूर्व भी सरपंच डॉ डॉली साहू को पद से बर्ख़ास्त करने का आदेश पारित किया गया था।

उक्त प्रकरण अंतर्गत कोपरा के सरपंच-सचिव द्वारा 15वें वित्त मद से बिना स्वीकृति राशि आहरण करने पर कुल 69 लाख 52 हजार 278 रूपये की वसूली भी किए जाने की आदेश जारी किया जा चुका हैं। इसमें से सरपंच योगेश्वरी साहू से 34 लाख 76 हजार 139 रूपये एवं सचिव किशन लाल साहू से 34 लाख 76 हजार 139 रुपये की वसूली की जायेगी।

 

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