नवापारा पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, दर्जन भर से अधिक वाहनों के खिलाफ हुई कार्रवाई, सड़क पर वाहन खड़ा करने पर भी होगी कार्रवाई

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– नवापारा पुलिस द्वारा मंगलवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। मालवाहक गाड़ियों के लगातार हादसों और रविवार को खरोरा बंगोली के पास सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत (पूरी खबर पढ़ने क्लिक करें) होने के बाद प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। पुलिस द्वारा मालवाहक और निजी उपयोग के वाहनों में अवैध रूप से सवारी ढोने वालों पर सख्ती बरती जा रही है।
इसी कड़ी में नवापारा पुलिस ने नगर के पं. दीनदयाल उपाध्याय चौक, नवापारा पुल के पास, थाना के सामने विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने लोगों को मालवाहक गाड़ियों में सफर नहीं करने के लिए जागरूक भी किया। थाना प्रभारी जितेन्द्र कुमार एसैय्या ने बताया कि अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को 12 से अधिक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें 6 मालवाहक गाड़ियां शामिल है।
उन्होंने बताया कि यह चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। शराब पीकर वाहन चलाने वाले, प्रेशर हॉर्न, नो पार्किंग में खड़े, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, तीन सवारी, मॉडिफाइड साइलेंसर, ओवर स्पीड जैसे वाहन चालाकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
थाना प्रभारी ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए दुकानदारों से अपील किया है कि वे दुकान के सामने ग्राहकों के वाहन व्यवस्थित खड़े कराएं। सड़क पर वाहन खड़ा करने पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिबंधित फिर से धड़ल्ले से हो रहा उपयोग
बता दे कि शादी का सीजन शुरू होते ही सड़कों पर बेरोक-टोक मालवाहकों में यात्री ढोते देखे जा सकते हैं। शादी सीजन शुरू होने के बाद शादी घरों में बारात व चौथिया जाने की परंपरा है। संपन्न घराने के लोग शादियों में यात्री बसों को लगाते हैं। वहीं मध्यम व गरीब वर्ग कम किराये पर मिल जाने के कारण बस की जगह ट्रैक्टर, मेटाडोर, पिकअप आदि मालवाहकों का उपयोग करते हैं।
मालवाहकों में यात्री, बाराती व चौथिया ढोते समय कई घटनाएं भी हुई है, जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई है। इसके बाद भी लोग इन घटनाओं से सबक ही नहीं ले रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मालवाहक वाहनों को सिर्फ सामान ढोने के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता है। सवारियां लाना, ले जाना गैर-कानूनी है। बावजूद इसके नियमों का उल्लंघन खुलेआम किया जा रहा है।
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