कोटपा अधिनियम के तहत गरियाबंद सहित राजिम, फिंगेश्वर क्षेत्र में की गई कार्रवाही, 51 प्रकरणों में काटा चालान

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- गरियाबंद जिले में स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बिक्री करने वाले दुकानदार व ठेलें वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाही की गई। थाना गरियाबंद, राजिम, फिंगेश्वर क्षेत्र में कोटपा अधिनियम के तहत यह कार्रवाही की गई है।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में दिनांक 30.11.2024 को देर रात तक जिले के समस्त थाना प्रभारियों ने अपने-अपने एरिया के अंदर आने वाले शैक्षणिक संस्थान (सरकारी एवं निजी) की आउटर बाउंड्री वॉल के 100 मीटर के अंदर किसी भी तरह के तंबाकू और नशे के समान बेचने वाले दुकानों व ठेले पर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु कार्यवाही किया गया।

इस दौरान थाना गरियाबंद द्वारा 11 प्रकरण, थाना राजिम द्वारा 33, थाना फिंगेश्वर द्वारा 07 इस प्रकार कुल 51 प्रकरणों में कोटपा अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाही किया गया। गरियाबंद पुलिस ने बताया कि दुकानदार व ठेले वालों को ऐसी आपत्तिजनक सामग्री नहीं बचने की चेतावनी भी दी गई। जिला गरियाबंद का यह अभियान एवं कार्रवाही आगे भी जारी रहेगा।

गरियाबंद पुलिस अधीक्षक पहुंचे नशा मुक्ति केंद्र

गरियाबंद पुलिस अधीक्षक ने अपने टीम के साथ गरियाबंद जिला अंतर्गत स्थित नशा मुक्ति केंद्र का औचक निरीक्षण किया। नशा मुक्ति केंद्र में नशे से ग्रसित लोगों से मिलकर उनके हाल-चाल जाने पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी लोगों को सुबह शाम व्यायाम, योग,प्राणायाम के साथ संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेने को कहा।

पुलिस अधीक्षक निखिल अशोक कुमार राखेचा ने सभी को समझाइए देते हुए कहा कि नशा एक जाल है इसमें जो व्यक्ति फस गया उसका निकलना बहुत मुश्किल है शासन का योजना नशा मुक्ति केंद्र एक अच्छा नशे से निकलने के लिए एक प्रयास है जिसमें आप लोग नशे से दूर रहकर अपने शारीरिक एवं पारिवारिक जीवन को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं।

उन्होंने कहा कि नशे से खुद का जीवन तबाह होता ही है साथ ही परिवार में भी हमेशा क्लेश बना रहता है और यही क्लेश एक दिन आदमी का जीवन तबाह कर देता है तो आप सभी इस नशे रूपी जाल से बाहर निकलकर एक सामान्य जीवन व्यतीत करें और अच्छे से रहे। इस बीच जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं रक्षित निरीक्षक गरियाबंद उपस्थित रहे।

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