रास्ता रोककर युवती से दुष्कर्म: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई दस साल की कारावास सजा, अर्थदंड भी लगाया
(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- जिले के विशेष न्यायालय ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी टेमन कमार को दस साल कठोर कारावास की सजा दी है। आरोपी टेमन कमार पिता एहमत कमार ने 14 मई 2023 को पीड़िता के साथ दुष्कर्म के घटना को अंजाम दिया था। विचारण उपरांत 13 दिसम्बर को न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया।
जानकारी के अनुसार 14 मई को पीड़िता जंगल के रास्ते पास के गांव में सप्ताहित बाजार में सामान खरीदी गई। शाम वापस घर लौटने के दौरान आरोपी ने जंगल में रास्ता रोक दुष्कर्म किया और बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता की शिकायत पर पांडुका थाना में आरोपी टेमन कमार के विरूद्ध दुष्कर्म, रास्ता रोकने व जान से मारने की धमकी के तहत विभिन्न धाराओ में अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु भेजा गया।
कारावास के साथ अर्थदंड लगाया
उपरोक्त मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय गरियाबंद के न्यायाधीश यशवंत वासनीकर द्वारा प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों के अवलोकन व प्राप्त निष्कर्षों के अनुरूप आरोपी टेमन कमार को मामले में दोषसिद्ध पाया गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 10 (दस) वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपये का अर्थदंड, जान से मारने की धमकी धारा-506 भाग-दो के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपये का अर्थदंड तथा रास्ता रोकना धारा-341 के तहत एक माह का सादा कारावास एवं पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। कारावास की सभी सजाएँ साथ चलेगी।
पीड़िता को दिया जाएगा 4 लाख सहायता राशि
विशेष लोक अभियोजक हरि नारायण त्रिवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में अभियोजन की ओर अपने पक्ष समर्थन में 8 साक्षियों का कथन कराया गया। इसके अलावा न्यायाधीश यशवंत वासनीकर द्वारा पीड़िता की मानसिक पीड़ा, घटना से होने वाले शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा उसके जीवन व मनोदशा पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पीड़िता को चार लाख रूपये प्रतिकर दिलाये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर को आदेश अग्रेषित किया है।
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