13 सितम्बर को होगा तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन, रायपुर, गरियाबंद, राजिम, आरंग सहित इन जगहों में होगा आयोजन
तैयारी में जुटा जिला न्यायालय रायपुर

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के वार्षिक कलेण्डर के अनुसार दिनांक 13/09/2025 को पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में राजीनामा योग्य लंबित मामला, भाड़ा नियंत्रण, चेक बाउन्स, आबकारी विधि, सिविल विधि, यातायात संबंधी, परिवार न्यायालय, विद्युत, दूरसंचार, नगर निगम, जलकर, भूमिकर, श्रम विधि, आपराधिक विधि के मामलों का निराकरण राजीनामा के माध्यम से किया जाता है।
जिला रायपुर तथा जिला गरियाबंद, तहसील देवभोग, तिल्दा, एवं राजिम तथा नवीन तहसील आरंग में नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 13 सितम्बर 2025 दिन शनिवार को एक साथ किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत की तैयारी के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर बी० पी० वर्मा द्वारा आगामी नेशनल लोक अदालत दिनांक 13-09-2025 के संबंध में न्यायाधीशगण की बैठक ली गई। बैठक में उनके द्वारा निर्देश दिया गया है कि अधिक से अधिक मामलों को चिन्हांकित कर प्रीसिटिंग के माध्यम से राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाये।
उनके द्वारा बताया गया कि, नेशनल लोक अदालत के माध्यम से जन जन को सरल, सस्ता, तथा सुलभ न्याय प्रदान कराया जाना है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर बी०पी०वर्मा ने संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया कि, नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार सार्वजनिक स्थल हाट-बाजार, रेल्वे स्टेशन, बस स्टॅण्ड एवं मुनादी कराकर भी किया जावे तथा पिछले लोक अदालत अनुसार इस लोक अदालत में भी विशेष रूप से मोबाईल वैन के माध्यम से भी लोगों को लोक अदालत का लाभ उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
हेल्प डेस्क का भी गठन किये जाने हेतु निर्देश
लोक अदालत में पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु हेल्प डेस्क का भी गठन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आकर हेल्प डेस्क के माध्यम से लोक अदालत का लाभ प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में सम्पूर्ण भारत वर्ष में चल रहे 90 दिवसीय विशेष मिडिएशन ड्राईव के संबंध में भी विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि, जिन मामलों का निराकरण मिडिएशन के माध्यम से हो सकता है उन मामलों को मिडिएशन हेतु चिन्हांकित कर मामले का निराकरण आसानी से करा सकते है।
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