अंधविश्वास और वर्चस्व की लड़ाई में बैगा की हत्या, पति-पत्नी समेत 5 आरोपी गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– अंधविश्वास और वर्चस्व की लड़ाई के चलते एक बैगा की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1), 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पूरा मामला बालोद जिले के गुंडरदेही थाना अंतर्गत हल्दी चौकी क्षेत्र का है।

जानिए पूरा मामला

जानकारी के अनुसार हल्दी चौकी के सिर्राभाटा गांव में सोमवार की शाम 5.15 बजे बैगा पुनीत राम ठाकुर (48 वर्ष) का शव मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से लोहे का चाकू, लोहे का भाला (माला), एक चेन, खून से सने कपड़े, पूजन सामग्री नींबू बंदन, आम, नारियल, खाली शराब की बोतल बरामद की।

वर्चस्व की लड़ाई में हत्या

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सोमवार को तिहारू राम निषाद के घर में बंधन पूजा हो रही थी। इस दौरान गांव के बैगा पुनीत राम ठाकुर को बुलाया गया। वहां पुनीत राम ठाकुर और ग्राम सुरडोंगर निवासी बैगा अजीत मंडावी के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों खुद को बड़ा बैगा बताते रहे। जिससे विवाद बढ़ गया। नौबत गाली-गलौज और धक्का-मुक्की तक आ गई। अजीत के कहने पर तिहारू राम निषाद, चतुर निषाद और कमलेश निषाद ने पुनीत राम ठाकुर के हाथ-पैर पकड़ लिए।

चाकू से गर्दन पर किया वार

अजीत मंडावी ने पूजा के लिए साथ लाए लोहे का धारदार चाकू निकाल लिया। उसने चाकू से पुनीत राम ठाकुर के गर्दन पर जानलेवा हमला कर दिया। जिससे पुनीत की मौत हो गई। तिहारू राम की पत्नी धनेश्वरी निषाद ने खून से सने चाकू को पानी से धोया और अजीत मंडावी को लौटा दिया। तिहारू राम निषाद, कमलेश निषाद, चतुर निषाद ने पुनीत राम के हाथ-पैर पकड़कर उसकी हत्या करने में मदद की। पुलिस ने घटनास्थल से खून से सने कपड़े, पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री और लोहे का चाकू बरामद किया है।

पति-पत्नी समेत 5 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपियों से लगातार 30 घंटे पूछताछ की। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी तिहारू राम निषाद (35), धनेश्वरी निषाद (32) निवासी सिर्राभाठा, कमलेश निषाद (34) निवासी कमरौद, अजीत मंडावी (37) निवासी सुरडोंगर डौंडी और चतुर निषाद (55) निवासी कड़े डौंडी के खिलाफ BNS की धारा 103(1), 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर भेज दिया गया।

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