छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन रायपुर ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, की ये मांग

संयुक्त कलेक्टर रायपुर के.एम.अग्रवाल व डीईओ रायपुर हिमांशु भारतीय के माध्यम से सौंपा गया ज्ञापन

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन रायपुर द्वारा प्रांतीय संगठन के आह्वान पर शिक्षक एल बी संवर्ग के मांगो के निराकरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री, मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव के नाम संयुक्त कलेक्टर के.एम. अग्रवाल संयुक्त कलेक्टर के माध्यम से साथ ही रायपुर डी ई ओ हिमांशु भारतीय के माध्यम से डी पी आई के नाम ज्ञापन सौपा गया । संयुक्त कलेक्टर व डीईओ ने ज्ञापन को संबंधितों तक भेजे जाने की बात कही।

जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश सोनकला ने बताया है कि सौंपे गये ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितम्बर 2025 को पारित निर्णय जिसमें 5 वर्ष अधिक सेवा वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 17 अगस्त 2012 को जारी छत्तीसगढ़ राजपत्र शिक्षक पंचायत संवर्ग भर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम 2012 के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य किया गया है, इसके पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य नहीं था, अतः माननीय सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप/पुनर्विचार याचिका दायर कर 17 अगस्त 2012 के पूर्व नियुक्त सेवारत शिक्षकों के हितों की रक्षा करने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आवश्यक पहल किया जावे।

पुरानी पेंशन निर्धारित किया जाय

पेंशन निर्धारण हेतु सेवा अवधि की गणना संविलियन दिनांक 1 जुलाई 2018 से करने के कारण 2028 के पूर्व सेवानिवृत होने वाले एल बी संवर्ग के शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, अतः पूर्व सेवा (प्रथम नियुक्ति) अवधि की गणना करते हुए समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए पुरानी पेंशन निर्धारित किया जावे।

भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2008 को उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 16 सितंबर 2009 को तथा उत्तराखंड सरकार द्वारा 29 अक्टूबर 2010 को आदेश जारी कर 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा में पूर्ण पेंशन के स्थान पर 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा में पूर्ण पेंशन का प्रावधान किया गया है, सेवानिवृत होने पर छत्तीसगढ़ में 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा में पूर्ण पेंशन का नियम है, संघ द्वारा मांग किया गया है कि भारत सरकार, उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखंड सरकार के समान 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा में पूर्ण पेंशन (अंतिम वेतन का 50%) का प्रावधान किया जावे।

उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक WA/261/2024 में डबल बैंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28/02/2024 के तहत सभी पात्र एल बी संवर्ग के शिक्षको के लिए क्रमोन्नति/समयमान का जनरल आर्डर जारी किया जावे।

ज्ञापन सौपने वालों में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसियेशन से प्रांतीय महामंत्री योगेश सिंह ठाकुर, प्रदेश मंत्री जीतेन्द्र मिश्रा, जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश सोनकला, जिला कोषाध्यक्ष अतुल शर्मा, ब्लाक अध्यक्ष अभनपुर बुद्धेश्वर बघेल, धरसीवा ब्लॉक अध्यक्ष रविन्द्र सांगसुरतान, जिला महामंत्री द्वय मनोज मुछावड व राधेश्याम बंजारे सहित जिला व ब्लॉक व जिला पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

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