दिनदहाड़े युवती की चाकू मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, आरोपी को मिली उम्रकैद की सजा, जानिए पूरा मामला

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– दिन दहाड़े एक युवती की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है। द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय, पेंड्रारोड ने लोहारी निवासी दुर्गेश प्रजापति को दोषी पाया है। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। साक्ष्य छुपाने के अपराध में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपए का अतिरिक्त अर्थदंड भी लगाया है।

जानिए पूरा मामला

दरअसल, यह घटना गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले के गौरेला थाना क्षेत्र का है। 26 जून 2024 को झगराखाड़ निवासी रंजना यादव (21) एक युवक के साथ स्टेट बैंक की शाखा में पहुंची थी। रंजना जैसे ही एक्टिवा से उतरी उसके पीछे से आरोपी दुर्गेश प्रजापति मुंह पर कपड़ा बांधकर पहुंचा और युवती पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार दिया है। जिससे रंजना की मौके पर ही मौत हो गई। आश्चर्य की बात यह है कि हत्यारा जब घटना को अंजाम दे रहा था। तब आसपास बड़ी संख्या में लोग थे, लेकिन किसी ने युवती की जान बचाने का प्रयास नहीं किया।

हत्या के 2 महीना पहले हुआ था ब्रेकअप

घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी दुर्गेश प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतका रंजना व आरोपी दुर्गेश पहले से एक-दूसरे को जानते थे। पुलिस के अनुसार रंजना और दुर्गेश के बीच प्रेम संबंध था। दुर्गेश ने रंजना को मोबाइल गिफ्ट दिया था। हत्या के 2 महीना पहले ही दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया था। रंजना ने दुर्गेश से बातचीत बंद कर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। जिसके बाद दुर्गेश अपना गिफ्ट और मोबाइल वापस करने के लिए दबाव बनाने लगा।

दुर्गेश ने रंजना की हत्या करने का प्लान बनाया और ऑनलाइन साइट से 15 दिन पहले चाकू मंगवाया था। 26 जून 2024 को आरोपी ने अपने काम से छुट्टी मांगी और कहा कि, अब नहीं आऊंगा। इसके बाद रंजना का इंतजार करने लगा। जैसे ही रंजना एक्टिवा से उतरी दुर्गेश उसके पास पहुंच गया। दोनों में करीब कुछ मिनट तक बात हुई। जैसे ही रंजना ने उसे मोबाइल लौटाया, आरोपी दुर्गेश प्रजापति ने युवती पर चाकू से 10 से अधिक वार किए थे। हत्या के बाद आरोपी मौके से भाग गया था।

आरोपी को मिली उम्रकैद की सजा

पुलिस ने नाकाबंदी कर उसे पकड़ लिया था। आरोपी से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और मोटरसाइकिल बरामद की गई। निरीक्षक शनिप रात्रे और उप निरीक्षक रामनिवास राठौर ने मामले की जांच की। जिला पुलिस ने मामले की निगरानी की। पुलिस ने समय पर ठोस साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने दुर्गेश प्रजापति को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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