इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो अपलोड

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) नवापारा:- एनसीआरबी की रिपोर्ट पर गोबरा नवापारा पुलिस ने मोबाइल धारक के विरूद्ध मामला दर्ज किया है। मोबाइल धारक ने अपने इंस्टाग्राम (Instagram ) सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील वीडियों अपलोड किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार 2 जनवरी 2022 को सोशल मीडिया पर मोबाइल नंबर से अश्लील पोस्ट की गई थी। सोशल मीडिया मॉनीटरिंग के दौरान दिल्ली स्थित एनसीआरबी के संज्ञान में उक्त मामला आया। उस मोबाइल द्वारा लॉगिंन आईपी का टावर और लोकेशन प्राप्त किया गया। इसके बाद एनसीआरबी ने जांच की और रिपोर्ट पुलिस को भेज दी।वरिष्ठ पुलिस कार्यालय के पत्र के माध्यम से खिलाफ धारा 67 बी आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही कर रही है।

सोशल मीडिया पर अपलोड, शेयर करना भी अपराध

आईटी एक्ट की धारा 67बी के तहत चाइल्ड पोर्नाेग्राफी से जुड़े कंटेंट को सोशल मीडिया पर अपलोड करना, शेयर करना, इसे रिकॉर्ड करना या वेबसाइट पर ब्राउज करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। जानकारी के मुताबिक पहली बार में इस धारा के तहत पांच साल तक की सजा का प्रावधान है। दोबारा ऐसा करने पर सजा बढ़कर सात साल तक हो सकती है।

एनसीआरबी टीम के पास होती है पूरी रिपोर्ट

अश्लील पोर्नाेग्राफी को लेकर मोबाइल में क्या सर्च किया और क्या देखा, इसकी रिपोर्ट एनसीआरबी के पास होती है। एनसीआरबी तमाम सबूत और वीडियो भी पुलिस को उपलब्ध करवाती है। ऐसे में चाइल्ड पॉर्न सर्च करने, देखने, डाउनलोड करने और शेयर करने वाले लोग एनसीआरबी से बच नहीं सकते।

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