शराब के शौकीनों को एक और झटका : शराब खरीदी को लेकर आबकारी विभाग का नया नियम लागू

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज):- छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग ने शराब बिक्री को लेकर नया नियम निकाला है। इस नियम के तहत शराब दुकान से एक व्यक्ति एक बार में सिर्फ एक बोतल ही शराब ले पाएगा, हांलाकि अद्धी व पौवा खरीदने वालों को इस नियम मे राहत दी गई है। ये नियम बीयर के लिए भी लागू किया गया है। इससे पहले 4 बोतल तक खरीदने का नियम था।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार अवैध संग्रहण और अवैध बिक्री पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से आबकारी विभाग के नियम में कई बदलाव किए गए हैं। इस नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति किसी भी शराब दुकान से एक टाइम में शराब की एक बोतल ही खरीद पाएगा। बता दें कि नए नियम के तहत शराब की कीमतें भी बढ़ गई है।

अब प्रदेश के देशी, अंग्रेजी और प्रीमियम शराब दुकान में एक व्यक्ति को एक ही बोतल शराब मिलेगी, लेकिन प्रति व्यक्ति 3 लीटर शराब रख सकता है। इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके लिए व्यक्ति चाहे तो एक दिन में अलग-अलग टाइम में शराब दुकान से 3 बोतल शराब खरीद सकता है। साथ ही एक व्यक्ति एक बार में दुकान से 2 अद्धी या 4 पौवा भी खरीद सकता है।

खरीदारों की बढ़ेगी परेशानी, भीड़ बढ़ने की आशंका

इस नए नियम से शराब दुकानों में पहले से और ज्यादा भीड़ बढ़ सकती है। जिससे खरीदने वालों की परेशानी भी बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति एक टाइम में एक बोतल शराब मिलने से दुकान में कई लोग बार-बार दुकान में लाइन पर लगकर शराब की बोतल खरीदने को मजबूर होंगे। बियर के शौकीन लोगों की ज्यादा भीड़ भी बढ़ सकती है क्योंकि बियर पीने वालों में कुछ लोग ऐसे होते है जो 1 से ज्यादा बियर पीते हैं। इसके लिए उन्हें कई बार लाइन में लगना पड़ेगा।

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