युवक पर लकड़ी के बत्ते से हमला, इलाज के दौरान मौत, पति-पत्नी समेत एक ही परिवार के 6 लोग गिरफ्तार

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– एक युवक की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है। घटना होली के दूसरे दिन की है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक ही परिवार के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला धमतरी जिले के कुरुद थाना क्षेत्र की है।
सामान्य बातों को लेकर विवाद
जानकारी के अनुसार कुरुद क्षेत्र के ग्राम मड़ेली में 15 मार्च को गांव के धनेश्वर साहू अपने दोस्त गजेन्द्र साहू, देवेन्द्र साहू और डूम्मु यादव के साथ गजेन्द्र के मोटर सायकल में बैठकर घूमने के लिए भाठापारा मड़ेली की तरफ गए थे। भाठापारा मड़ेली के पास स्थित गौठान के किनारे बाइक खड़ी कर चारों गौठान के अंदर गए। जहां भाठापारा मड़ेली निवासी चेतन साहू अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। गजेन्द्र का चेतन के साथ सामान्य बातों को लेकर विवाद हो गया।
परिवार वालों के साथ लाठी-डंडे लेकर पहुंचा चेतन
जिसके बाद चेतन साहू और उसके साथी वहां से भाग गए। इसके बाद धनेश्वर जब गौठान से बाहर निकलकर रोड की तरफ जा रहा था। तभी चेतन साहू परिवार वालों के साथ लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और धनेश्वर को गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। मारपीट होता देख उसका साथी गजेन्द्र साहू उर्फ बिट्टू बीच-बचाव करने आ रहा था। तभी पीछे से चेतन साहू अपने हाथ में लकड़ी का बत्ता लेकर दौड़ते हुए आया और गजेन्द्र साहू के सिर पर दो-तीन बार वार कर दिया। जिससे गजेन्द्र साहू जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया।
इलाज के दौरान युवक की मौत
उसके बाद भी चेतन गजेन्द्र को लकड़ी के बत्ते से पीटते रहा। जिससे उसकी मौत हो गई। धनेश्वर ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और घटना की जानकारी गजेन्द्र के परिजनों को दी। परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे। परिजनों ने गजेन्द्र को कुरुद के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे रायपुर रेफर कर दिया गया। रात्रि करीबन 9 बजे गजेन्द्र की इलाज के दौरान मौत हो गई।
6 आरोपी गिरफ्तार
मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहित की धारा 296, 115(2), 351(2), 191(2), 191(3), 103(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों में चंद्रिका बाई साहू पति बाहरा राम साहू (45 वर्ष), चेतन साहू पिता बाहरा राम साहू (24 वर्ष), खुशबू साहू पति चेतन साहू (22 वर्ष), द्वारिका राम साहू पिता राम किशुन साहू (52 वर्ष), चंदू राम साहू पिता राम किशुन साहू (42 वर्ष), तारिणी साहू पति खुमान साहू (25 वर्ष) शामिल है, सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
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