लापरवाही पर राज्य शासन की कड़ी कार्रवाई: प्रभारी प्राचार्य, प्रधान पाठक व शिक्षक निलंबित, तीन शिक्षकों का रोका गया इंक्रिमेन्ट

प्रभारी प्राचार्य निलंबित, प्रधान पाठक व शिक्षक निलंबित

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– बच्चों को कुत्ते का जूठा भोजन परोसने के मामले में राज्य शासन द्वारा कड़ी कार्यवाही करते हुए स्कूल के प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस मामले में मामले में बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी के प्रस्ताव पर कड़ी कार्यवाही करते हुए स्कूल के प्रभारी प्रधान पाठक एवं एक शिक्षक क़ो निलंबित कर दिया गया है, साथ ही तीन अन्य शिक्षकों की आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोका गया है।

लोक शिक्षण संचलनाय द्वारा जारी आदेशानुसार विकासखंड पलारी अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लच्छनपुर में 28 जुलाई 2025 को रसोईयो द्वारा बनाए गये मध्यान्ह भोजन की सब्जी को आवारा कुत्ते द्वारा जूठा कर दिये जाने के बाद भी रसोइया एवं प्रधानपाठक द्वारा जानबूझकर परोसे जाने की शिकायत को छुपाने का प्रयास किया गया।

इस दौरान 84 बच्चों को मध्यान्ह भोजन सेवन पश्चात् गुपचुप तरीके से एंटी रेबीज़ टीका लगवाए जाने एवं घटना को दबाये जाने के प्रयास के सम्बन्ध में कलेक्टर बलौदाबाजार -भाटापारा के प्रतवेदन के आधार पर शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय लच्छनपुर के प्रभारी प्राचार्य संतोष कुमार साहु को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने तथा कर्तव्य में घोर लापरवाही एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1),(2),(3) एवं 3 (2)के उल्लंघन पर संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

निलंबन अवधि में प्रभारी प्राचार्य संतोष कुमार साहु का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पलारी नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

प्रधान पाठक व शिक्षक निलंबित

इस मामले में एक और जारी आदेशानुसार विकासखंड पलारी अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लच्छनपुर में 28 जुलाई क़ो रसोईयो द्वारा बनाए गये मध्यान्ह भोजन की सब्जी क़ो आवारा कुत्ते द्वारा जूठा कर दिये जाने के बाद भी रसोइया एवं प्रधानपाठक द्वारा जानबूझकर परोसे जाने की शिकायत को छुपाने क़ा प्रयास किया गया और 84 बच्चों क़ो मध्यान्ह भोजन सेवन पश्चात् गुपचुप तरीके से एंटी रेबीज़ टीका भी लगवाए जाने की सूचना प्राप्त हुई।

इस घटनाक्रम मे संस्था में स्कूल के प्रभारी प्रधानपाठक नेतराम गिरि एवं शिक्षक एल बी वेदप्रकाश पटेल क़ो प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने तथा कर्तव्य में घोर लापरवाही एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत मानते हुए संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में प्रधानपाठक नेतराम गिरि व शिक्षक वेदप्रकाश पटेल का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सिमगा नियत किया गया है।

इसके साथ ही संस्था में पदस्थ शिक्षक एलबी रविलाल साहु, शिक्षक एलबी नेमीचंद बघेल एवं शिक्षक एलबी नामप्यारी ध्रुव के द्वारा जानबूझकर तथ्य क़ो छिपाने हेतु सहयोग करने के कारण आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोका गया है।

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