सुनसान खेत में ले जाकर नाबालिग से रेप, आरोपी को मिली सजा और अर्थदंड
पॉक्सो एक्ट की धारा 06 एवं एससी-एसटी एक्ट के तहत दी गई सजा

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– नाबालिक को सुनसान खेत में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया हैं। इस मामले में गरियाबंद न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय पॉक्सो एवं बलात्कार मामले में पीठासीन न्यायाधीश यशवंत वासनीकर ने सजा सुनाई है। पूरा मामला फिंगेश्वर थाना क्षेत्र से है।
शासन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक हरि नारायण त्रिवेदी ने बताया कि पीड़िता की माता द्वारा फिंगेश्वर थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री जिसकी उम्र 07 वर्ष 11 माह है जो कि कक्षा दूसरी की छात्रा है, को आरोपी विश्राम निषाद द्वारा अकेला पाकर सुनसान खेत में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। रिपोर्ट के आधार पर थाना फिंगेश्वर में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
कोर्ट ने दी सजा
उपपुलिस अधीक्षक निशा सिन्हा एवं निरीक्षक नवीन राजपूत द्वारा प्रकरण की संपूर्ण विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा घटना के दोषसिद्धि के लिए कुल 12 साक्षियों का कथन कराया गया, जिनके आधार पर न्यायालय ने घटना को प्रमाणित माना। प्रकरण की गंभीरता, पीड़िता की आयु एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए विशेष न्यायालय ने आरोपी विश्राम निषाद को पॉक्सो एक्ट की धारा 06 के तहत कठिन आजीवन कारावास जो कि 20 वर्ष से कम नहीं होगा और शेष प्राकृतिक जीवन अवधि तक जारी रहेगा तथा 2 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
इसके अतिरिक्त न्यायालय ने अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के तहत भी आरोपी को आजीवन कारावास एवं 2 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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