दो खाद्य पदार्थ पाए गए असुरक्षित, बेचने पर लगा प्रतिबंध, आम लोग भी न करें उपयोग

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– आयुक्त, खाद्य सुरक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला महासमुंद को खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जिले में कुछ खाद्य पदार्थों के बैच को असुरक्षित घोषित किया गया है। अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन उमेश वर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 36 की उपधारा (3)(ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित खाद्य पदार्थों के बैच क्रमांक को महासमुंद जिले में विक्रय हेतु प्रतिषिद्ध किया गया है।
प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार फाइन बेसन ब्रांड टाटा सम्पन्न का बैच क्रमांक GV5H0844D1 निर्माण तिथि 08 अगस्त 2025, पैकिंग 500 ग्राम को असुरक्षित पाया गया है। यह उत्पाद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड 1 बिशप लेफ्रॉय रोड, कोलकाता पश्चिम बंगाल द्वारा निर्मित है तथा इसका परीक्षण राज्य खाद्य परीक्षण काली लैब प्राइवेट लिमिटेड भोपाल, मध्य प्रदेश में किया गया।
इसी तरह पैकेड पान पसंद खाद्य उत्पाद के संबंध में भी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें तंबाकू अधिक मात्रा में पाया गया है। बैच नंबर, पैकिंग तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि एवं निर्माता फर्म का विवरण उपलब्ध नहीं पाया गया है। उक्त उत्पाद को भी असुरक्षित मानते हुए जिले में इसके विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका परीक्षण राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी, रायपुर में किया गया।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जिले के व्यापारियों एवं विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे उक्त खाद्य पदार्थों के प्रतिबंधित बैच का विक्रय न करें। यदि किसी दुकान या प्रतिष्ठान में ये उत्पाद पाए जाते हैं तो संबंधित के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नागरिकों से भी अपील की गई है कि इन खाद्य उत्पादों का उपयोग न करें।
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