नवापारा ब्रेकिंग : नवागांव सरपंच को पद से किया गया निलंबित, इन मामलों के तहत हुई कार्रवाई

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- अभनपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत नवागांव (ल) के सरपंच भागवत प्रसाद साहू को एसडीएम ने सरपंच पद से निलंबित कर दिया गया है। भागवत साहू पर गांव में आबादी पट्टा वितरण में गंभीर अनियमितता पाए जाने का आरोप है। जिसके कारण अभनपुर अनुविभागीय अधिकारी रवि सिंह द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया है।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, ग्राम पंचायत नवागांव में ग्राम विकास समिति के सदस्यों द्वारा सरपंच भागवत प्रसाद साहू पर गांव की आबादी भूमि पर अवैधानिक तरीके से पट्टा बनाकर राशि लेने तथा एक ही परिवार के अनेक लोगों को बांटने का आरोप लगाया। ग्राम विकास समिति ने एसडीएम को दिए आवेदन में बताया कि सरपंच भागवत साहू ने अपने पूर्व कार्यकाल बाद 2019 में ग्राम नवागांव स्थित भूमि खसरा नं. 207, 208, 210, 211 रकबा हे. 0.050, 0.15, 1.00, 2.02 हे. भूमि को आबादी घोषित कराकर ग्राम के लोगों में पात्रता/अपात्रता को दरकिनार कर व ग्राम पंचायत में विधिवत् प्रस्ताव न कर और सक्षम अधिकारी से लेआउट अनुमोदन कराये बिना आबादी भूमि का वितरण किया था। ग्राम विकास समिति ने सरपंच पर रुपए लेने-देन का आरोप लगाते हुए बर्खास्त करने की शिकायत की थी।

नवागांव सरपंच भागवत साहू को SDM ने किया निलंबित

वहीं नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा के एक आदेश अनुसार नवागांव सरपंच भागवत साहू द्वारा एक ही परिवार से संबंधित होते हुए भी साथ ही अन्य लोगों को जमीन का पट्टा जारी किया गया। जिसकी पुष्टि ग्राम के लोगों द्वारा उपस्थित होकर की गई एवं पट्टे की छायप्रति भी प्राप्त हुई। जबकि भूमि भू-राजस्व संहिता के धारा 244 के अधीन निर्मित नियम (10) के अनुसार ग्राम में आबादी भूमि पट्टा वितरण के पूर्व तहसीलदार द्वारा ले आउट अनुमोदित किए जाने का प्रावधान है। लेकिन इस संबंध में सरपंच द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए पूर्व में जारी किए गए पट्टों को निरस्त कर दिया गया।

ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष व अन्य लोगों की हुई थी पिटाई

आबादी पट्टा आबंटन की जांच करने के लिए 11 सितंबर को एसडीएम अभनपुर रवि सिंह, गोबरा नवापारा तहसीलदार सृजन सोनकर नवागांव के पंचायत भवन पहुंचे थे। इस दौरान पंचायत भवन में बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने जांच के दौरान ग्राम विकास समिति अध्यक्ष रेख राम सिन्हा एवं अन्य लोगों लोगों के बीच मारपीट हो गई। रेख राम सिन्हा ने इसकी शिकायत रायपुर पुलिस अधीक्षक से की थी।

SDM ने की निलंबन कार्रवाई

अभनपुर एसडीएम रवि सिंह द्वारा जारी भागवत साहू के निलंबन आदेश में उल्लेख है कि सरपंच भागवत साहू द्वारा आबादी भूमि का पट्टा वितरण के पूर्व राजस्व अधिकारी/ तहसीलदार द्वारा आबादी भूमि का लेआउट (अभिन्यास) अनुमोदन नहीं कराया गया। एक ही परिवार के एक से अधिक व्यक्तियों को पट्टा वितरण किए गया। साथ ही नियम अनुसार उदघोषणा का प्रकाशन नहीं किया गया, लोगों से आपत्ति भी नहीं मंगाई गई। जिसके परिणाम स्वरूप यह शिकायत की गई और ग्राम में अशांति फैल गई।

इन कारणों के आधार पर कि आबादी पट्टा के वितरण में कई गंभीर अनियमितता को देखते हुए सरपंच भागवत प्रसाद साहू को दोषी पाया गया। जिसके कारण छग पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39 की उपधारा 01 के प्रावधानों के तहत आगामी आदेश तक उन्हे सरपंच पद से निलंबित किया गया है।

पट्टा के बदले 9 लाख अवैध वसूलने के लगे थे आरोप

नवागांव सरपंच भागवत साहू के विरुद्ध पूर्व में भी गांव के लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। ग्रामवासियों के हस्ताक्षर युक्त मिले ज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख है कि सरपंच द्वारा 96 लोगों को बांटे गए पट्टे में 55 लोगों ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि पैसा लेने के बाद सरपंच भागवत साहू ने पट्टा दिया है। इसमें 5 हजार से 60 हजार रुपए तक लोगों से वसूल किए गए। इस तरह सरपंच पर लगभग 9 लाख रुपए अवैध वसूले करने का आरोप लगा था।

छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

https://chat.whatsapp.com/JX915fd2qkkF6jzTiG0R0W

यह खबर भी जरुर पढ़े

नियम विरुद्ध राशि आहरण करने पर सरपंच बर्खास्त, राशि का दुरूपयोग करने मिली थी शिकायत

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error:
Parineeti Raghav Wedding : परिणीति राघव हुए एक-दूजे के , सामने आई ये शानदार फ़ोटोज janhvi kapoor :जान्हवी कपूर की ये लुक , नजरे नहीं हटेंगी आपकी Tamanna bhatia : तमन्ना भाटिया ने फिल्म इंडस्ट्री में पूरे किए 18 साल भूतेश्वरनाथ महादेव : लाइट और लेजर शो की झलकिया Naga Panchami : वर्षों बाद ऐसा संयोग शिव और नाग का दिन Belpatra Khane Ke Fayde : सेहत के लिए है भगवान शिव का वरदान Bhola Shankar Film