कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्ट्रांग रूम में आवश्यक व्यवस्था व तैयारियों का लिया जायजा, दिये ये निर्देश
(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार अग्रवाल ने आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए गरियाबंद जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में राजिम और बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाये स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने विधानसभा वार बनाए गए स्ट्रांग रूमों में जाकर ईव्हीएम मशीनों और मतदान दलों को वितरित की जाने वाली सामग्रियों की व्यवस्था की जानकारी ली।
कलेक्टर श्री अग्रवाल को उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश गोलछा ने अब तक की गई तैयारियों की जानकारी दी और मतदान दलों को सामग्री वितरण तथा वापसी पर सामग्री लेने की व्यवस्थाएं बताई। कलेक्टर ने मतगणना के लिए तय कमरों में भी पहुंचकर वहां किए जा रहे इंतजामों का जायजा लिया। उन्होंने स्ट्रांगरूम तथा मतगणना स्थल पर सुरक्षा के इंतजामों की जानकारी ली।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए है, साथ ही ईव्हीएम कन्ट्रोल रूम, पेयजल, टायलेट, बैरिकेटिंग, शाईनेज, फायर अलार्म, सहित अन्य व्यवस्थाओं के अलावा विधानसभा क्षेत्रों के लिए तैनात टीमों एवं उनके कार्यों की जानकारी दी गई। इस दौरान कलेक्टर ने स्ट्रांग रूम, मंडी परिसर की साफ-सफाई कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये है। इस अवसर पर एसडीएम गरियाबंद विशाल महाराणा, राजिम श्रीमती अर्पिता पाठक, मैनपुर हितेश पिस्दा, लोक निर्माण के कार्यपालन अभियंता अनुज शर्मा, एनआईसी के उप निदेशक नेहरू निराला सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
मतदान केन्द्रों में अनिवार्य सुविधाएं
निर्वाचन 2024 के दौरान लू से बचाव तथा मतदान केन्द्रों में अनिवार्य सुविधाएं (एएमएफ) सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस संबंध में कलेक्टर ने सर्व संबंधित विभाग प्रमुखों को पत्र प्रेषित कर कहा है कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान लू से बचाव के लिए मतदान केन्द्रों में अनिवार्य न्यूनतम सुविधाएं (एएमएफ) उपलब्ध कराये। संबंधित अधिकारी अनिवार्य न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी जारी दिशा निर्देशों का भली-भांति अध्ययन करते हुए उसका कड़ाई से पालन करे।
जिला शिकायत समिति गठित
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कलेक्टर एवं जिला निवार्चन अधिकारी दीपक कुमार अग्रवाल ने जिला निगरानी समिति का गठन किया है। जिसके अध्यक्ष जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगी तथा सदस्य के रूप में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण समिति के नोडल अधिकारी एवं जिला कोषालय अधिकारी होंगे।
इनके द्वारा मानक प्रचालन प्रक्रिया अनुसार किसी भी परिस्थति में जप्त की गई नकदी, जप्त की गई बहुमूल्य वस्तुओं से संबंधित मामले, मालखाना या कोषागार में मतदान की तारीख के पश्चात 07 दिनों से अनाधिक समय के लिए तक लंबित नहीं रखे जायेंगे। जब तक कि कोई प्राथमिक शिकायत दर्ज न की गई हो। जिन मामलों में किसी प्रकार की प्राथमिकी शिकायत दर्ज न की गई हो, उनके जप्ती तथा उन्हें छोड़े जाने के लिए निर्देश जारी किया गया है।
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