कलेक्टर ने अभनपुर ब्लाॅक के सरपंच व ग्राम पंचायत सचिवों की ली वर्चुअली बैठक, 01 जुलाई से लागू होगी नई संहिता

भारतीय न्याय संहिता-23 पर जनपद कार्यालय अभनपुर में आयोजित की कार्यशाला

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने अभनपुर ब्लाॅक के ग्राम सरपंचों और पंचायत सचिवों की वर्चुअली बैठक ली। कलेक्टर डाॅ. सिंह ने कहा कि गांव में शांति कायम रहें, इसके लिए निगरानी रखी जाए। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करें तो एडीएम, तहसीलदार व थानेदार को सूचित करें।

डाॅ. सिंह ने कहा कि नई न्याय संहिता 1 जुलाई से लागू होगी। अनुभवी प्रोफेसर के माध्यम से ग्रामीणों को नई न्याय संहिता के संबंध में जानकारी दी जा रही है। नई संहिता को बेहतर तरीके से समझा जाए। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप उपस्थित थे।

जनपद कार्यालय अभनपुर में आयोजित की कार्यशाला

कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर जनपद कार्यालय अभनपुर में अधिकारी कर्मचारियों के अलावा स्थानीय जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं निजात कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दिया गया।

उल्लेखनीय है कि देश में 01 जुलाई से लागू हो रहे नए आपराधिक कानून के संबंध में महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। नई भारतीय न्याय संहिता-23 में पूर्व प्रचलित धाराओं व सजा प्रावधानों में कई बदलाव हुए हैं। ऐसे कई धाराओं में परिवर्तन कर न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार कर अपराधों पर सख्त सजा का प्रावधान जमानत प्रक्रियाओं में सुधार, जांच व न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई गई है। गंभीर प्रकरणों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को नए कानून में मान्यता मिली है। ( नई कानून व्यवस्था को जानने के लिए क्लिक करें )

भगोड़े अपराधियों पर कानून और भी सख्त बनाया गया है। इन न्यायसंगत सुधारों से जहां छोटे अपराधों में लिप्त आरोपियों को सुधरने का अवसर दिया गया है, वहीं जघन्य अपराधों पर कड़ी सजा होगी। भारतीय न्याय संहिता में पहली बार कम्युनिटी सर्विस जैसी सजा का प्रावधान कर अपराधियों को सुधरने का अवसर भी दिए जाने का प्रावधान है। न्याय संहिता में ई-एफ.आई.आर. का प्रावधान है, जिसमें तीन दिवस की निर्धारित अवधि के भीतर प्रार्थी को संबंधित थाने पर पहुंचकर अपनी पहचान, हस्ताक्षर सत्यापित कराना होगा।

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