नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : कोर्ट ने कही ये बात…
(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज ):- 28 मई को भारत के राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू द्वारा संसद भवन के उद्घाटन का निर्देश देने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की । याचिका में कहा गया कि लोकसभा सचिवालय राष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह में ना बुलाकर संविधान का उल्लंघन किया है उद्घाटन में राष्ट्रपति को ना बुलाना उनके पद का अपमान है।
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू द्वारा संसद भवन के उद्घाटन का निर्देश देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है साथ ही याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री संसद का कार्यकारी प्रमुख होता है जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा की आभार मानिए कि आप पर जुर्माना नहीं लगाया जा रहा है ऐसी याचिकाएं देखने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है।
कांग्रेस सहित 20 विपक्षी पार्टियों ने इस उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया है। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने विपक्ष की स्थिति को देश के संविधान में निहित लोकतंत्र और मूल्यों के लिए सीधी चुनौती बताया है।