रायपुर जिले में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय घोषित करने की प्रक्रिया शुरू, दावा-आपत्ति आमंत्रित

जिले की 408 ग्राम पंचायतों में से 283 ग्राम पंचायतों ने स्वयं को बाल विवाह मुक्त घोषित किए जाने के लिए अनुशंसा भेजी है।

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– रायपुर जिले में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। शासन द्वारा 9 सितंबर 2025 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी ग्राम पंचायतें और नगरीय निकाय, जहां पिछले दो वर्षों में बाल विवाह का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, उन्हें बाल विवाह मुक्त घोषित किया जाएगा।

जिले की 408 ग्राम पंचायतों में से 283 ग्राम पंचायतों ने स्वयं को बाल विवाह मुक्त घोषित किए जाने के लिए अनुशंसा भेजी है। वहीं जिले के 12 नगरीय निकायों में से 5 नगरीय निकायों ने भी बाल विवाह मुक्त नगरीय निकाय घोषित किए जाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। इन सभी स्थानों से यह प्रमाणित किया गया है कि बीते दो वर्षों में बाल विवाह का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है।

इन ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया के तहत संबंधित सूची कार्यालय कलेक्टर जिला रायपुर, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, तथा एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना कार्यालय आरंग, अभनपुर, धरसीवां-01, धरसीवां-02, रायपुर शहरी-01, रायपुर शहरी-02, तिल्दा और मंदिर हसौद में प्रदर्शित की गई है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है।

इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन को कोई दावा अथवा आपत्ति हो या किसी प्रकार का बाल विवाह का मामला संज्ञान में हो, तो वे 12 मार्च 2026 से 20 मार्च 2026 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से सायं 5:30 बजे के बीच कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) में लिखित रूप से आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

https://chat.whatsapp.com/CssJEbwZ7dcDtsBkoxI04r

यह खबर भी जरुर पढ़े

गरियाबंद जिले के 277 ग्राम पंचायतों और 05 नगरीय निकायों को किया गया बाल विवाह मुक्त घोषित, दावा आपत्ति आमंत्रित

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button