ज्वेलरी दुकान से 1.88 करोड़ के गहने लेकर धोखाधड़ी, नौकरी करने का झांसा देकर जीता भरोसा, महिला गिरफ्तार

गलत हस्ताक्षर वाले चेक देकर किया खेल; दूसरी महिला आरोपी फरार

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– राजधानी रायपुर के सदर बाजार स्थित एक ज्वेलरी दुकान से करीब 1 करोड़ 88 लाख रुपये के सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि दो महिलाओं ने नगर निगम के आवास विभाग में काम करने का झांसा देकर दुकान संचालक का विश्वास जीता और दो बार में लाखों रुपये के आभूषण ले लिए। भुगतान के लिए दिए गए चेक में गलत हस्ताक्षर पाए जाने के बाद मामले का खुलासा हुआ। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसकी दूसरी साथी फरार है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, भाठागांव निवासी रिखब बरडिया की सदर बाजार में विधि ज्वेलर्स एंड बुलियन नाम से दुकान है। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि 24 अगस्त 2026 को किरण साहू अपनी एक महिला साथी के साथ दुकान पहुंची। उसने स्वयं को नगर निगम के आवास विभाग में कार्यरत बताया और इसी आधार पर दुकान संचालक का विश्वास हासिल किया।

इसके बाद दोनों महिलाओं ने दुकान से करीब 37 लाख रुपये के आभूषण लिए। इसके एवज में 250 ग्राम सोने का बिस्कुट और 7 लाख रुपये नकद दिए गए, जबकि शेष 15 लाख रुपये के भुगतान के लिए चेक दिया गया।

दूसरे दिन 1.73 करोड़ के जेवर ले गईं

पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, 26 अगस्त 2026 को दोनों महिलाएं फिर दुकान पहुंचीं और करीब 1.73 करोड़ रुपये के सोने, चांदी एवं हीरे के आभूषण ले गईं। इसके भुगतान के लिए 1,73,37,630 रुपये का दूसरा चेक दिया गया। महिलाओं ने दो-तीन दिनों के भीतर सोने के बिस्कुट देने का आश्वासन भी दिया था।

लेकिन 1 सितंबर 2026 को जब दुकान संचालक ने 15 लाख रुपये का चेक बैंक में जमा किया, तो वह गलत हस्ताक्षर के कारण अनादरित हो गया। इसके बाद जब महिलाओं से संपर्क कर भुगतान की मांग की गई, तो किरण साहू कथित तौर पर टालमटोल करने लगी। न तो राशि का भुगतान किया गया और न ही आभूषणों का हिसाब दिया गया। इस तरह शिकायतकर्ता के मुताबिक, दोनों महिलाओं ने कुल 1,88,37,630 रुपये मूल्य के आभूषण प्राप्त कर धोखाधड़ी की।

अपराध दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 402/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) और 61(2) के अंतर्गत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

दूसरी आरोपी की तलाश जारी

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली दीपक मिश्रा के नेतृत्व में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच तेज की। प्रार्थी से पूछताछ और जुटाई गई जानकारियों के आधार पर पुलिस ने एक महिला आरोपी किरण साहू, पति गोपाल साहू, उम्र 28 वर्ष, निवासी मजदूर नगर सरोरा, थाना उरला, जिला रायपुर को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में किरण साहू ने अपनी साथी के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। गिरफ्तार आरोपी से कथित धोखाधड़ी के जरिए प्राप्त आभूषणों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। वहीं, मामले में संलिप्त दूसरी महिला आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम प्रयास कर रही है।

पुलिस अब मामले में आभूषणों की बरामदगी और फरार महिला आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई कर रही है।

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