भ्रष्टाचार के आरोप में कुर्रा सरपंच बर्खास्त, एसडीएम ने की कार्यवाही, जानिए पूरा मामला
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(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- शासकीय भूमि पर कब्जा करने एवं भ्रष्टाचार की पुष्टि होने के बाद अनुविभागीय अधिकारी अभनपुर ने द्वारा कुर्रा सरपंच को बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि उप सरपंच ने सरपंच के खिलाफ संबंधित अधिकारियों से शिकायत की थी। पूरा मामला अभनपुर क्षेत्र के ग्राम कुर्रा का है।
मिली जानकारी के अनुसार कुर्रा के उप सरपंच डमेश कुमार साहू ने सरपंच गोवर्धन तारक के विरूद्ध भ्रष्टाचार करने के खिलाफ अधिकारियों से शिकायत की थी। अधिकारियों ने शिकायत के आधार पर जांच कमेटी गठित की थी। जांच में सरपंच के विरूद्ध आरोप सही पाये जाने पर धारा 40 के तहत सरपंच को बर्खास्त किए जाने आदेश पारित कर कार्यपालन अधिकारी अभनपुर को इसका अनुपालन करने के लिए आदेशित किया है। अभनपुर अनुविभागीय अधिकारी निर्भय साहू ने ग्राम पंचायत कुर्रा के सरपंच को बर्खास्त किये जाने की पुष्टि की है।
आदेश में कहा गया है कि कुर्रा के सरपंच गोवर्धन तारक द्वारा सरपंच पद पर रहते हुए दोपहिया वाहन सीजी 04 डीएम 9498 जो उनके साले तुकाराम तारक के नाम पर है जिससे पानी टैंकर एवं पैरा ढुलाई किया। साथ ही अपने रिश्ते नातेदारों को प्रत्यक्ष रूप से 2,54,000/- का आर्थिक लाभ पहुंचाया है जो छ.ग पंचायत मुख्य राज अधिनियम की धारा 40 (ग) अंतर्गत गंभीर अवचार/अपराध का दोषी रहा है। सरपंच द्वारा शासकीय भूमि खसरा क 490 रकबा 0.05 हे ग्राम कुर्रा पर किये गये अतिक्रमण से स्पष्ट है कि गोवर्धन तारक, सरपंच ग्राम पंचायत कुर्रा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रहा है तथा उसका पद पर बने रहना लोकहित में अवांछनीय है। अतः छ.ग. पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 अंतर्गत गोवर्धन तारक, सरपंच ग्राम पंचायत कुर्रा को सरपंच पद से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाता है।