प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई : अपूर्ण आवासों को पूर्ण दर्शाने वाले आवास मित्र एवं रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– गरियाबंद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की गई है। अपूर्ण आवासों को पूर्ण दर्शाने वाले आवास मित्र एवं रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। जिला पंचायत के जिला समन्वयक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने बताया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गरियाबंद के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत निर्मित आवासों का निरीक्षण करने हेतु जिला स्तरीय टीम को विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा कराया गया।

यह टीम ग्राम पंचायत खजूरपदर, उसरीजोर, सरईपानी, नवापारा, बजाड़ी, मुचबहाल तथा धोबनमाल पहुंची, जहां निर्मित आवासों की वास्तविक स्थिति की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ हितग्राहियों के आवास अभी भी अपूर्ण अवस्था में हैं, किन्तु आवास मित्र एवं रोजगार सहायक द्वारा अन्य व्यक्तियों के आवास का जियोटैग कर उन्हें पूर्ण दर्शा दिया गया था। इस अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर, जिला गरियाबंद तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गरियाबंद ने तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की।

सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त

प्रारंभिक जांच के आधार पर ग्राम पंचायत सरईपानी, नवापारा, बजाड़ी तथा मुचबहाल के आवास मित्रों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत धोबनमाल के रोजगार सहायक को भी नोटिस जारी किया गया। प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण संबंधित आवास मित्रों तथा रोजगार सहायक की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गईं।

योजनांतर्गत आवासों के निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग में लापरवाही पाए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मैनपुर; विकासखण्ड समन्वयक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तकनीकी सहायक (मनरेगा); तथा ग्राम पंचायत सरईपानी, नवापारा, बजाड़ी, मुचबहाल एवं धोबनमाल के सरपंच/सचिव को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त तकनीकी सहायक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को बिना परीक्षण किए जियोटैगिंग का सत्यापन करने पर नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा पात्र हितग्राहियों को वास्तविक लाभ सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और सख्त की जाएगी। 

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