दुतकैया गांव में तनाव के बाद शांति बहाल, पुलिस ने संभाला मोर्चा; अफवाह न फैलाने की अपील, तीन आरोपी गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– राजिम से लगे दुतकैया गांव में पुरानी रंजिश को लेकर हुए मारपीट के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल, आरोपियों ने गांव के युवकों से मारपीट किया था। जिसके बाद गांव में आक्रोश भड़क उठा। देखते ही देखते मामला सांप्रदायिक रंग ले लिया और उग्र भीड़ ने आरोपियों के घरों व वाहनों में आगजनी कर दी।

घटना के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से हालात पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनी हुई है और एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है।

मारपीट की घटनाओं से भड़का आक्रोश

जानकारी के अनुसार वर्ष 2024 में ग्राम दुतकैया स्थित पुराना तालाब के बावेश्वर शिव मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया था। जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी आरिफ खान को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह माना भेजा दिया गया था, जिसे बाद में जमानत पर रिहा किया गया। 1 फरवरी 2026 को आरिफ खान ने अपने साथियों के साथ पुरानी रंजिश के चलते अलग-अलग स्थानों पर 5-6 युवकों से मारपीट और लूट की घटनाएं कीं।

हिंसा के बाद वाहन और मकान जलाए गए

मारपीट की खबर फैलते ही गांव में आक्रोश भड़क उठा। देखते ही देखते मामला सांप्रदायिक रंग ले लिया और उग्र भीड़ ने आरोपियों के घरों व वाहनों में आगजनी कर दी। इस दौरान तीन से चार वाहन जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास तेज कर दिए। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। इस दौरान पुलिस के सात जवान घायल हो गए। एक जवान को रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य का इलाज राजिम में चल रहा है। दो ग्रामीण भी घायल हुए हैं।

तीन आरोपी गिरफ्तार

घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं। गरियाबंद एसपी वेदव्रत सिरमौर के अनुसार घटना में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गांव में शांति बनाए रखने के लिए लगातार समझाइश दी जा रही है। साथ ही अपील की जा रही है कि किसी भी तरह से अफवाह पर ध्यान न दे और न ही अफवाह फैलाएं।

पुलिस का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में फिंगेश्वर और राजिम थाने में आरिफ खान और उनके साथियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 126(2), 296, 3(5), 309(6), 324(2), 351(3) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

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