अब सस्ती होगी बिजली या लगेगा झटका: केन्द्र सरकार ने लागू किया नया नियम, जानिए किस पर पड़ेगा ज्यादा असर
(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- केंद्र सरकार (Central Government) अब देश में बिजली बिल (Electricity Bill) को ठीक करने के लिए एक नया नियम लागू करने जा रही है। इसके बाद उपभोक्ता दिन के समय बिजली बिल में 20 फीसदी तक की बचत कर सकते हैं। लेकिन रात के समय ग्राहकों को 10 से 20 फीसदी ज्यादा बिजली बिल चुकाना पड़ सकता है। इसके लिए विद्युत (ग्राहकों के अधिकार) नियम, 2020 में आवश्यक संशोधन कर टाइम ऑफ डे (TOD) टैरिफ की व्यवस्था लागू की जाएगी।
व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को दिन में अलग और रात में अलग बिजली (Electricity Bill) के लिए भुगतान करना पड़ेगा। इस तरह वे अपने बिजली की खपत को मैनेज कर आसानी से बिजली बिल में बचत सकेंगे। टाइम ऑफ डे (TOD) की व्यवस्था लागू होने से बिजली की पीक ऑर्वस में ग्राहक कपड़े धोने और खाना पकाने जैसे अधिक बिजली खपत वाले कामों को करने से परहेज कर सकेंगे। इससे वो बिजली बिल (Electricity Bill) में बचत कर पाएंगे, लेकिन रात के समय में एसी या अन्य इलेक्ट्रिक चीजों का इस्तेमाल करने पर अधिक बिजली बिल (Electricity Bill) देना पड़ेगा।
कब होगी ये व्यवस्था लागू?
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, टाइम ऑफ डे (TOD) टैरिफ 10 किलोवाट (10 kilowatt) और उससे अधिक की अधिकतम मांग वाले कमर्शियल और इंडस्ट्रियल (Commercial and Industrial) ग्राहकों के लिए एक अप्रैल 2024 से लागू होगी। इसके बाद एक अप्रैल 2025 से कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी ग्राहकों के लिए टाइम ऑफ डे (TOD) व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। हालांकि, स्मार्ट मीटर वाले ग्राहकों के लिए यह व्यवस्था तभी लागू होगी, जब वे ऐसे मीटर लगवाएंगे।