चमत्कारिक इलाज के बहाने होटल में महिला से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल, ढोंगी बाबा गिरफ्तार

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– इलाज के नाम पर महिला के साथ दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कथित ढोंगी बाबा को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने इलाज के बहाने होटल लेकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामला जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के अनुसार नासिक (महाराष्ट्र) निवासी आरोपी स्वामी निर्मल (60) चैत्र नवरात्र 2026 के दौरान पामगढ़ क्षेत्र के एक गांव में पदयात्रा करते हुए पहुंचा था। वह खुद को चमत्कारी बताकर लोगों की शारीरिक और मानसिक बीमारियों के इलाज का दावा करता था।

झांसे में लेकर बनाया शिकार

शरीर में दर्द से परेशान पीड़िता अपनी सहेली के साथ आरोपी के पास पहुंची। आरोपी ने हाथ देखकर और ज्योतिषीय बातें कर महिला का भरोसा जीता और उसका मोबाइल नंबर ले लिया। 26 मार्च को उसने महिला को पामगढ़ बाजार में बुलाया, जहां प्रसाद खिलाकर “इलाज” का झांसा दिया और अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया।

वीडियो बनाकर किया वायरल, ब्लैकमेलिंग भी

इसके बाद आरोपी बाबा ने महिला को पहले बिलासपुर और फिर ट्रेन से मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल मैहर ले गया। वहां एक होटल में ठहराकर उसने इलाज के नाम पर कई बार दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने बदनामी और धमकी देकर उसे डराता रहा। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने होटल में चोरी-छिपे अश्लील वीडियो और फोटो बना लिए। 1 अप्रैल को वह महिला को बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गया।

इसके बाद भी आरोपी लगातार फोन कर उसे परेशान करता रहा। जब पीड़िता ने उसका नंबर ब्लॉक किया, तो उसने महिला के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए।

धर्मशाला से दबोचा गया आरोपी

पीड़िता ने 11 अप्रैल 2026 को पामगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी की लोकेशन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ट्रेस की गई। पुलिस टीम ने 21 अप्रैल को दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है।

दुष्कर्म और आईटी एक्ट में केस दर्ज

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(एम) और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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