सरकारी खजाने का गबन : अभनपुर ब्लाक के 11 पूर्व सरपंचों को जेल भेजने वारंट जारी

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– रायपुर जिले के अभनपुर ब्लाक में शासकीय राशि के गबन के मामलों में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए 11 पूर्व सरपंचों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अभनपुर के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विहित प्राधिकारी ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92(2) के तहत इन पूर्व सरपंचों को सिविल जेल भेजने का आदेश जारी किया है।

प्रशासन के अनुसार इन सभी पर ग्राम पंचायतों की लाखों रुपये की शासकीय राशि का गबन करने और उसे राजकोष में जमा नहीं करने का आरोप है। बार-बार मांग नोटिस जारी करने तथा चल-अचल संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई के बावजूद संबंधित पूर्व सरपंचों ने राशि जमा नहीं की। इसके बाद प्रशासन ने कठोर कदम उठाते हुए उन्हें अधिकतम 30 दिनों तक अथवा बकाया राशि जमा होने तक रायपुर सिविल जेल में रखने के आदेश दिए हैं।

जारी सूची में सबसे अधिक वसूली राशि ग्राम परसुलीडीह के पूर्व सरपंच रमेश्वर प्रसाद डहरिया पर है, जिनसे ₹5 लाख 90 हजार 387 की वसूली की जानी है। इसके अलावा थनवार बारले (पचेडा) पर ₹3.80 लाख, सावित्री यादव (गोटियारडीह) पर ₹2.47 लाख, तुकाराम कार्लें (भोथीडीह) पर ₹2 लाख तथा सेवाराम यादव (गोटियारडीह) पर ₹1.96 लाख की राशि बकाया बताई गई है।

इसी तरह सेवेन्द्र कुमार तारक (तोरला) पर ₹1.56 लाख, गोपाल ध्रुव (कुरु) और राधेश्याम लहरी (धुसेरा) पर ₹80-80 हजार, गोपेष ध्रुव (आलेखूंटा) पर ₹50 हजार, धर्मेन्द्र यदु (चंपारण) पर ₹30,700 तथा तुलसीराम बारले (खोल्हा) पर ₹20,927 की राशि लंबित है।

संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभी संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया था, लेकिन किसी ने भी संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया। लगातार टालमटोल को देखते हुए थाना प्रभारी अभनपुर और गोबरा नवापारा को निर्देशित किया गया है कि वे सभी आरोपित पूर्व सरपंचों को तत्काल अभिरक्षा में लेकर जेल दाखिल करें।

हालांकि प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित व्यक्ति जेल अवधि के दौरान पूरी बकाया राशि जमा कर देते हैं, तो उन्हें तत्काल रिहा कर दिया जाएगा।

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