बैलगाड़ी-भैंसा गाड़ी संचालन पर रोक: पकड़े जाने पर पशु क्रूरता एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– रायपुर जिले में लगातार बढ़ रही गर्मी और तापमान में हो रही वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने पशुओं के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। प्रशासन ने भीषण गर्मी के दौरान भारवाही पशुओं के उपयोग पर दोपहर के समय प्रतिबंध लगा दिया है।

जारी आदेश के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंचने के कारण दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पशुओं से सामान ढोने और सवारी कराने पर रोक रहेगी। प्रशासन का कहना है कि तेज गर्मी में लगातार काम लेने से पशुओं को हीट स्ट्रोक, गंभीर बीमारी अथवा मृत्यु तक का खतरा हो सकता है।

पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम तथा परिवहन एवं कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 1965 के नियम 6(3) के तहत यह आदेश लागू किया गया है। इसके तहत रायपुर जिले की सीमा में 1 मई 2026 से 30 जून 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, खच्चर, टट्टू गाड़ी और गधों के माध्यम से भार ढोने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जिला प्रशासन ने पशुपालकों और वाहन संचालकों से आदेश का पालन करने की अपील की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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