अभनपुर साप्ताहिक बाजार में अवैध वसूली का आरोप: अधिवक्ता के खिलाफ FIR दर्ज, शासकीय भूमि को निजी बताकर वसूली करने का आरोप

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– अभनपुर में प्रत्येक शनिवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार में कथित अवैध वसूली का मामला सामने आया है। बड़े उरला निवासी सामाजिक एवं पर्यावरण कार्यकर्ता लक्ष्मी शर्मा ने अधिवक्ता संजय मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने लक्ष्मी शर्मा की शिकायत पर संजय मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
लक्ष्मी शर्मा का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से साप्ताहिक बाजार में दुकानदारों एवं व्यापारियों से शुल्क के नाम पर वसूली की जा रही है। उनका दावा है कि वसूली के लिए जारी की जाने वाली पर्चियों में खसरा नंबर 754 एवं 755/2 का उल्लेख किया जाता है तथा संबंधित भूमि को निजी स्वामित्व की बताकर व्यापारियों से राशि ली जाती है।
शिकायत के अनुसार, बाजार में दुकान लगाने वाले लोगों कोयह कहा जाता है कि उक्त भूमि निजी है और शुल्क नहीं देने पर सामान हटाने या बाजार से बाहर कर देने जैसी धमकियां दी जाती हैं। वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि संबंधित खसरा नंबर शासकीय भूमि के अंतर्गत आते हैं और इन्हें निजी भूमि बताकर वसूली करना नियमों के विपरीत है।
आरटीआई से मिली जानकारी के बाद उठा विवाद
लक्ष्मी शर्मा ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में नगर पालिका परिषद अभनपुर से सूचना के अधिकार (त्ज्प्) के तहत जानकारी प्राप्त की। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 28 अप्रैल 2018 के तहत शहरी क्षेत्रों में बाजार शुल्क 1 अप्रैल 2018 से समाप्त किए जाने का उल्लेख है।
इसी आधार पर उन्होंने सवाल उठाया है कि यदि बाजार शुल्क समाप्त हो चुका है तो फिर साप्ताहिक बाजार में किस अधिकार और नियम के तहत राशि वसूली जा रही है।
जांच की मांग
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि यदि शासन के आदेश के बावजूद शुल्क वसूला जा रहा है तो यह गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित दस्तावेजों के आधार पर प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के बाद पुलिस ने संजय मिश्रा के खिलाफ बीएनएस की धारा 223, 308 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच कर रही है।
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