छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: अतिथि व्याख्याता नीति में बदलाव, पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति व्यवस्था को लेकर संशोधित नीति-2026 का कार्याेत्तर अनुमोदन करने के साथ ही पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए भर्ती नियम-2026 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने से संबंधित आदेश का भी अनुसमर्थन किया गया।

छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को समान अंक पर प्राथमिकता

कैबिनेट ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्याेत्तर अनुमोदन किया। संशोधित नीति में मेरिट सूची को लेकर व्यवस्था को और स्पष्ट किया गया है। अब यदि एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

इसके अलावा अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के तहत अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूर्ण करने पर 5 अंक दिए जाएंगे। पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में प्राप्त अध्यापन अनुभव के लिए यह लाभ स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था।

विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर

कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्य अनुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का भी निर्णय लिया है। मानदेय निर्धारण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखण्ड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी।

इसके साथ ही अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से संबंधित प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।

पूर्व अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण

मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दे दी है। राज्य में पूर्व अग्निवीरों को सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। नए भर्ती नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के आदेश का अनुसमर्थन

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के परिपालन में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का भी अनुसमर्थन किया। इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन के लिए प्रवेश पर देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने का प्रावधान है।

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