छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: आयुष बोर्ड चुनाव पर लगी रोक रद्द, मतगणना तत्काल शुरू करने के निर्देश

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :-छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड के चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया रोकने के लिए जारी नोटिसों और पत्रों को निरस्त करते हुए मतगणना तत्काल शुरू करने का आदेश दिया है। 7 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया।
यह मामला रिट याचिका क्रमांक WPC No. 5135 of 2026 से संबंधित है, जिसे डॉ. ऐश्वर्या कुमार साहू, डॉ. रजनीश जायसवाल, डॉ. निशांत कौशिक, डॉ. सुनील कुमार टंडन और जितेंद्र सिंह ठाकुर सहित अन्य उम्मीदवारों ने दायर किया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा तथा अधिवक्ता सजल कुमार गुप्ता ने पक्ष रखा।
याचिका में चुनाव अधिकारी, आयुष विभाग के निदेशक और जांच समिति की उस कार्रवाई को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत 29 और 30 सितंबर 2026 को नोटिस जारी कर चुनाव प्रक्रिया तथा मतगणना पर रोक लगा दी गई थी। अधिकारियों ने इसके लिए छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 के नियम 17 का हवाला दिया था।
सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने नियम 17 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा कि इस नियम के तहत राज्य सरकार को चुनाव संपन्न होने के बाद उसे शून्य घोषित करने की कार्रवाई करने का अधिकार है। हालांकि, इसके आधार पर चल रही चुनाव प्रक्रिया को बीच में रोकने या स्थगित करने का प्रावधान नहीं है।
अन्य मामलों में दिए गए निर्णयों का भी उल्लेख
न्यायालय ने अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के *बोद्दुला कृष्णैया एवं अन्य बनाम राज्य चुनाव आयुक्त* तथा *भारत निर्वाचन आयोग बनाम अशोक कुमार* जैसे मामलों में दिए गए निर्णयों का भी उल्लेख किया। इन न्यायिक सिद्धांतों के अनुरूप, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसमें हस्तक्षेप को लेकर निर्धारित सीमाओं पर जोर दिया गया।
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नियम 17 के तहत कार्रवाई चुनाव पूरा होने के बाद ही की जा सकती है। ऐसे में मतगणना रोकने के लिए जारी किए गए नोटिस और पत्र नियमों के अनुरूप नहीं पाए गए। न्यायालय ने उन्हें निरस्त करते हुए मतगणना तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया।
इस आदेश से आयुष बोर्ड चुनाव की रुकी हुई प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है। अब मतगणना और आगे की चुनावी कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुरूप आगे बढ़ाई जानी है।
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