BREAKING : हाईकोर्ट ने की बीएड पास सहायक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द, फिर से सूची बनाने दिए निर्देश

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बीएड उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए केवल डीएड पास अभ्यर्थी ही मान्य होंगे। कोर्ट ने यह भी निर्देश जारी किया है कि बीएड ( BED ) उत्तीर्ण सहायक शिक्षक, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए 6 सप्ताह में केवल डीएलएड पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाये।
आपको बता दे कि राज्य शासन ने 4 मई 2023 को सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था l जिसके तहत डीएड के साथ बीएड योग्यताधारी को भी सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन के योग्य माना था। डीएड उत्तीर्ण शिक्षकों ने सेवा भर्ती नियम और विज्ञापन को इस आधार पर चुनौती दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड अमान्य हैं ।
सहायक शिक्षकों के लिए सिर्फ डीएलड ही मान्य हैं l सुनवाई पाश्चात्य उच्च न्यायालय ने बीएड bed अभ्यर्थी की काउंसिलिंग पर पर रोक लगा दी l जिसे अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी l जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाते हुए बीएड शिक्षकों को भी अंतरिम रूप से नियुक्ति देने का निर्देश दिया, लेकिन उनकी नियुक्ति को हाईकोर्ट में लंबित प्रकरण के अंतिम निर्णय के अधीन रखा था।
बीएड अभ्यर्थियों की दावेदारी खत्म
हालांकि अब कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है । जिन बीएड डिग्री धारी अभ्यार्थियों की नियुक्ति सहायक शिक्षक के पदों पर हो चुकी है, उन्हें भी सेवा से हटाने का आदेश दिया गया है। उनके स्थान पर रिक्त हुए पदों के लिए डीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की सूची फिर से जारी करने को कहा गया है। जिससे बीएड पास शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। इस आदेश के बाद प्राथमिक शिक्षक के तौर पर बीएड पास अभ्यर्थियों की दावेदारी खत्म हो गयी है। कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए डीएड को ही मान्य करते हुए, बीएड को अमान्य किया हैं l
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