Big Breaking- मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा : मिली जमानत, जानिए पूरा मामला

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत की कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया है और दो साल की सजा भी सुनाई गई है। आईपीसी की धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। हालांकि कांग्रेस को जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपरी अदालत से उन्हें तत्काल जमानत मिल गई। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी सूरत कोर्ट में मौजूद रहे। कोर्ट ने राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया, ताकि वे ऊपरी अदालत में याचिका दायर कर सकें।
जानिए क्या है पूरा मामला
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेश के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। केस में यदि राहुल गांधी को जमानत नहीं मिलती तो उन्हें जेल जाना पड़ता और उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती थी।
राहुल ने रखा अपना पक्ष
राहुल ने कोर्ट में अपना पक्ष भी रखा। उनके वकील के मुताबिक, ’राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी। मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी।’ उधर, कोर्ट के बाहर विधायक और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और उनके समर्थकों ने भारत माता की जय और जय श्रीराम के नारे लगाए।