छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई: ओवररेटिंग मामले में दो आबकारी उप निरीक्षक निलंबित, एडीईओ पर भी कार्रवाई की तैयारी

एक एडीईओ के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा 

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर शराब बिक्री और नियंत्रण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की जांच रिपोर्ट के आधार पर आबकारी आयुक्त ने दो आबकारी उप निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं एक सहायक जिला आबकारी अधिकारी के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के सचिव को पत्र भेजा गया है।

आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बालोद जिले के गुरूर में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक आशाराम शाक्य तथा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम रोहासी स्थित देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान के प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक पी. माधव राव को निलंबित कर दिया गया है। दोनों अधिकारियों पर शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बिक्री तथा नियंत्रण में लापरवाही बरतने के आरोप पाए गए।

एडीईओ पर भी कार्रवाई की तैयारी

इसके अलावा बालोद जिले की देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान अरकार की प्रभारी एवं मंडल प्रभारी का दायित्व संभाल रहीं सहायक जिला आबकारी अधिकारी निलोफर जैन के विरुद्ध भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उनके द्वारा नियंत्रण में शिथिलता, कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के आरोपों को गंभीर मानते हुए आबकारी आयुक्त ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग को पत्र प्रेषित किया है।

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब दुकानों में निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्यभर में शराब दुकानों की निगरानी लगातार की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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