श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की बड़ी घोषणा

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में आबकारी विभाग ने दिये निर्देश

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अयोध्या में 22 जनवरी को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान श्रीराम का ननिहाल है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित होने वाला है। इसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में सभी लोगों में खुशी का माहौल है। इस दिन पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल रहेगा। घरों में दीपावली की तरह दीप भी प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 जनवरी को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री रामलला के भोग के लिए उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ से सब्जी उत्पादक किसानों की ओर से सब्जियों की खेप अयोध्या रवाना की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके पहले 30 दिसम्बर को राईस मिलर्स के सहयोग से श्री रामलला के भोग के लिए छत्तीसगढ़ से 300 मीट्रिक टन सुगंधित चावल अयोध्या भेजा गया है।

आबकारी विभाग ने दिये निर्देश

इसके परिपालन में आबकारी विभाग ने आज निर्देश जारी किये हैं। जारी आदेश में राज्य में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेन्ट-बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे-एफ.एल-1(घध), एफएल-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), एफएल 2. 3. 3(क.ख.ग.)4. 4(क). 5, 5(क). 6, 7, 8, 9, 9(क) एवं सी. एस. 1-ख, सी.एस. 1-ग, एफ एल 10, 10(क.ख.) भाग/भागघोटा की समस्त दुकानों को बंद रखने हेतु छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप-धारा(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ‘शुष्क दिवस‘ घोषित किये जाने के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिये गये हैं।

साथ ही ‘शुष्क दिवस‘ में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेन्ट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान/व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं देने के निर्देश दिये गये हैं। गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टारेन्टों, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों को भी उपरोक्तानुसार घोषित ‘शुष्क दिवस‘ में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न देने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाई जाने और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

https://chat.whatsapp.com/GPp1JCZPzYl0tbbUUBm7UJ

सम्बंधित खबरें भी पढ़े

ट्रकचालकों की देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए आम जनता को दिक्कत न हो, यह सुनिश्चित करें कलेक्टर-एसपी – सी एम साय ने दिये निर्देश

Related Articles

Back to top button
Parineeti Raghav Wedding : परिणीति राघव हुए एक-दूजे के , सामने आई ये शानदार फ़ोटोज janhvi kapoor :जान्हवी कपूर की ये लुक , नजरे नहीं हटेंगी आपकी Tamanna bhatia : तमन्ना भाटिया ने फिल्म इंडस्ट्री में पूरे किए 18 साल भूतेश्वरनाथ महादेव : लाइट और लेजर शो की झलकिया Naga Panchami : वर्षों बाद ऐसा संयोग शिव और नाग का दिन