नवापारा, अभनपुर सहित रायपुर जिले में स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री करने वालों पर हुई कार्रवाई, कई दुकानदारों पर लगा जुर्माना
कलेक्टर के निर्देश पर विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में निरीक्षण, COTPA Act के तहत जिले में विशेष अभियान

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर COTPA Act (Cigarettes and Other Tobacco Products Act) के प्रावधानों के तहत विशेष अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य स्कूलों और आंगनबाड़ियों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाना तथा आमजन को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है।
अभियान के दौरान विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में स्कूलों एवं आंगनबाड़ियों के आसपास स्थित दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए और जुर्माना वसूला गया।
नगर पंचायत माना क्षेत्र में रायपुर एसडीएम नंदकुमार चौबे के मार्गदर्शन में निरीक्षण किया गया, जिसमें नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 4 दुकानदारों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई।
अभनपुर एवं नवापारा में 25 दुकानदारों पर जुर्माना

इसी प्रकार नगर पालिका अभनपुर एवं नवापारा में एसडीएम अभनपुर रवि सिंह के मार्गदर्शन में की गई कार्रवाई के दौरान 25 दुकानदारों पर कुल 2 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं तिल्दा-नेवरा क्षेत्र में एसडीएम आशुतोष देवांगन के मार्गदर्शन में 9 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए 900 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इस कार्रवाई में नगर पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को COTPA Act के प्रावधानों की जानकारी देते हुए उनका पालन करने की समझाइश दी गई। साथ ही अपील की गई कि वे स्कूलों और आंगनबाड़ियों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री से बचें तथा बच्चों और युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखने में सहयोग करें।
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