अभनपुर तहसील में जाति प्रमाण पत्र बनाने में देरी पर कार्रवाई, स्टेनो पर 1700 रुपये का अर्थदंड
17 आवेदनों का समय-सीमा में नहीं हुआ निराकरण, प्रति आवेदन 100 रुपये के हिसाब से लगाया गया जुर्माना

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– आम जनता को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन की ओर से लापरवाही पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में अभनपुर तहसील में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में जाति प्रमाण पत्र के आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार की गई इस कार्रवाई के तहत स्टेनो सुश्री हेमलता दीवान पर कुल 1700 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभनपुर तहसील में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्राप्त 17 आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निराकरण नहीं किया गया था। समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी आवेदन लंबित पाए जाने को सेवा प्रदान करने में देरी और लापरवाही माना गया।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रत्येक लंबित आवेदन पर 100 रुपये की दर से अर्थदंड निर्धारित किया गया। इस हिसाब से 17 आवेदनों के लिए कुल 1700 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
समय पर निराकरण करें सुनिश्चित
प्रशासन के अनुसार अर्थदंड की राशि नियमानुसार चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा करा दी गई है। कार्रवाई का उद्देश्य केवल संबंधित कर्मचारी की जवाबदेही तय करना ही नहीं, बल्कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं को निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित करना भी है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवाओं के मामलों में अनावश्यक देरी और लापरवाही को गंभीरता से लिया जा रहा है। समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं होने पर नियमानुसार जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
इस कार्रवाई के जरिए प्रशासन की ओर से यह संदेश दिया गया है कि आम नागरिकों से जुड़े प्रमाण पत्र एवं अन्य लोक सेवा संबंधी आवेदनों का समय पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
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