गरियाबंद जिले के 277 ग्राम पंचायतों और 05 नगरीय निकायों को किया गया बाल विवाह मुक्त घोषित, दावा आपत्ति आमंत्रित

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत गरियाबंद जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए रणनीति और कार्ययोजना के अनुसार 31 मार्च 2029 तक जिले को पूरी तरह बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। राज्य शासन द्वारा गरियाबंद जिले को वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 334 ग्राम पंचायतों का 40 प्रतिशत अर्थात 134 ग्राम पंचायतों तथा 02 नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त कर प्रमाण पत्र जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

इसके अंतर्गत गरियाबंद विकासखण्ड से 59 ग्राम पंचायत, छुरा विकासखण्ड से 68 ग्राम पंचायत, फिंगेश्वर विकासखण्ड से 53 ग्राम पंचायत, मैनपुर विकासखण्ड से 58 ग्राम पंचायत तथा देवभोग विकासखण्ड से 39 ग्राम पंचायतों सहित कुल 277 ग्राम पंचायत एवं 05 नगरीय निकायों से नियमानुसार विगत दो वर्षों में बाल विवाह का कोई प्रकरण नहीं होने संबंधी दस्तावेज प्राप्त किए गए। इसके आधार पर जिले की 277 ग्राम पंचायतों और 05 नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं बाल विवाह मुक्त नगरीय निकाय घोषित किया गया है।

यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा ग्राम पंचायतों के आमजन को इस संबंध में कोई आपत्ति है या किसी भी प्रकार का बाल विवाह प्रकरण संज्ञान में है, तो वे अपनी दावा-आपत्ति 6 मार्च तक की समय सीमा के भीतर जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला गरियाबंद के कक्ष क्रमांक 80 में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं।

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