पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी पति की हत्या, हादसा दिखाने शव एनएच किनारे फेंका, पत्नी समेत दो आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने किया अंधे कत्ल का खुलासा

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए मृतक की पत्नी और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, पत्नी ने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। आरोपियों ने हत्या के बाद घटना को हादसा दिखाने का प्रयास किया था। पूछताछ में दोनों ने युवक के सिर पर पत्थर मारकर हत्या करना स्वीकार किया है। मामला राजनांदगांव जिले के छुरिया थाना क्षेत्र का है।
पुलिस के अनुसार, ग्राम रामपुर निवासी ओमप्रकाश साहू, पिता झुमुक लाल साहू, उम्र 38 वर्ष ने छुरिया थाना के पुलिस चौकी चिचोला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई प्रेमलाल साहू 10 अगस्त 2026 की शाम करीब 7 से 9 बजे के बीच ग्राम महाराजपुर स्थित भारत पेट्रोल पंप के बाजू में एनएच-53 सड़क किनारे गड्ढे में गिरा हुआ मिला। उसके मुंह, नाक और माथे पर चोट के निशान थे तथा खून बह रहा था। मृतक के दाहिने हाथ की उंगली के पास एक बड़ा मुरूम पत्थर भी पड़ा था, जिस पर खून लगा हुआ था। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की सूचना पर चिचोला पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की।
पत्नी और युवक के बीच थे अवैध संबंध
पुलिस जांच में पता चला कि मृतक प्रेमलाल साहू की पत्नी गंगोत्री साहू और ग्राम पटपर निवासी नरबद साहू के बीच कथित तौर पर अवैध संबंध थे। वहीं प्रेमलाल अक्सर अपनी पत्नी के साथ गाली-गलौच करता था और उसे घर से निकालने की धमकी देता था। इसके अलावा नरबद साहू द्वारा मृतक प्रेमलाल को दिए गए पैसों की वापसी को लेकर भी दोनों के बीच विवाद चल रहा था।
पुलिस के अनुसार, इन्हीं रंजिशों और विवादों के चलते गंगोत्री और नरबद ने प्रेमलाल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। योजना के तहत दोनों ने प्रेमलाल के सिर पर भारी पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को एनएच-53 के किनारे गड्ढे में फेंक दिया, ताकि घटना सड़क दुर्घटना जैसी लगे और पुलिस को गुमराह किया जा सके।
सीडीआर और लोकेशन से खुला राज
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी के दिशा-निर्देशन में चौकी प्रभारी, सहायक उप निरीक्षक एवं पुलिस स्टाफ ने घटना के सभी संभावित पहलुओं की बारीकी से जांच की।
जांच के दौरान पुलिस ने गवाहों एवं मृतक के परिजनों से पूछताछ करने के साथ मोबाइल सीडीआर और लोकेशन की भी जांच की। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने ग्राम पटपर निवासी नरबद साहू, पिता देवलाल साहू, उम्र 40 वर्ष तथा मृतक की पत्नी गंगोत्री साहू, पिता प्रेमलाल साहू, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम रामपुर को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की।
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में दोनों आरोपियों ने प्रेमलाल साहू के सिर पर पत्थर मारकर हत्या करना स्वीकार किया। इसके बाद दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया।
न्यायिक रिमांड पर भेजे गए आरोपी
पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 238 एवं 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस द्वारा मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
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