गरियाबंद पुलिस की बड़ी सफलता: राजिम थाना के NDPS मामले में दो तस्करों को 20-20 साल की सजा, 2-2 लाख रुपए जुर्माना
गरियाबंद पुलिस अधीक्षक ने इस कार्रवाई के लिए थाना राजिम पुलिस टीम और पैरवी सेल की सराहना की

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में गरियाबंद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना राजिम में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में न्यायालय ने दो अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर आरोपियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
मामला थाना राजिम में दर्ज अपराध क्रमांक 399/2024 से संबंधित है। पुलिस के मुताबिक, धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में पुलिस ने अवैध गांजा का परिवहन करते हुए दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया था।
इस मामले में देवराज पुटेल (44), पिता जोगेश्वर पुटेल और शेखर पुटेल (22), पिता परमा पटेल, दोनों निवासी हरिशंकर रोड, थाना लतोर, जिला बलांगीर, ओडिशा को गिरफ्तार किया गया था। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)
समय पर न्यायालय में चालान पेश

पुलिस ने मामले में समय पर न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान सभी गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों को मजबूती के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस की प्रभावी पैरवी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
गरियाबंद पुलिस अधीक्षक ने इस कार्रवाई के लिए थाना राजिम पुलिस टीम और पैरवी सेल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और तस्करी में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस का लक्ष्य नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए नशामुक्त समाज की दिशा में लगातार कार्रवाई करना है।
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