नवापारा ब्रेकिंग: रास्ता रोककर लूटपाट, युवक पर चाकू-डंडे से हमला, वाहन में तोड़फोड़, 4 नाबालिग समेत 9 आरोपी गिरफ्तार

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– नवापारा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शनिवार-रविवार की मध्य रात्रि तुफान वाहन को रोककर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट और लूटपाट की गई। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना में शामिल 4 अपचारी बालकों को किशोर न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई की गई है। मामला रायपुर जिले के गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र का है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना अंतर्गत ग्राम चिल्हाती निवासी रोहित कुमार यादव (40 वर्ष) 29 अगस्त की रात अपने तुफान वाहन क्रमांक सीजी 04 क्यूआर 4710 से अपने गांव से धमतरी की ओर जा रहे थे। रात करीब 1 बजे ग्राम कुर्रा के पास करीब 9 लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया।
चाकू, डंडे और हाथ-मुक्कों से मारपीट का आरोप
आरोप है कि रास्ता रोकने के बाद आरोपियों ने रोहित के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद चाकू, डंडे और हाथ-मुक्कों से मारपीट की गई। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। यही नहीं, आरोपियों ने वाहन में जमकर तोड़फोड़ की और मोबाइल फोन लूटने का भी आरोप है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल रोहित को नवापारा अस्पातल में भर्ती कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गोबरा नवापारा पुलिस थाना प्रभारी जितेंद्र दुबे ने तत्काल एक्शन लिया। थाना प्रभारी ने आरोपियों की पहचान कर रात में दबिश देकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में शामिल 4 नाबालिगों समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
4 नाबालिगों समेत 9 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में सागर साहू (22 वर्ष) निवासी गोबरा बस्ती, चंदन यादव (19 वर्ष) निवासी शीतलापारा नवापारा, टीकम साहू (19 वर्ष) निवासी तर्री, मुकेश नगराची (19 वर्ष) निवासी शीतलापारा नवापारा, घनश्याम निषाद (19 वर्ष), निवासी खेलीपारा नवापारा शामिल है। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपियों से घटना में प्रयुक्त चाकू, डंडे और लूटे गए मोबाइल फोन के संबंध में पूछताछ की है। मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2), 296, 115(2), 118(1), 351(2), 310(2), 324(4), 111 के तहत अपराध दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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