रायपुर में भारी वाहनों की एंट्री पर अस्थायी रोक, 30 अप्रैल तक रहेगा प्रतिबंध

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– रायपुर शहर में सुगम यातायात, लोक सुरक्षा और आवागमन को व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत रिंग रोड-01 एवं रिंग रोड-02 से शहर की ओर आने वाले 19 प्रमुख प्रवेश मार्गों से मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह व्यवस्था 15 अप्रैल 2026 से लागू हो चुकी है और 30 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन का कहना है कि इस निर्णय से शहर में यातायात दबाव कम होगा और आम नागरिकों को राहत मिलेगी।
ये मार्ग रहेगा बंद
प्रतिबंधित मार्गों में रिंग रोड-01 अंतर्गत तेलीबांधा थाना चौक, कैनाल रोड, महावीर नगर चौक, राजेंद्र नगर चौक, पचपेड़ी नाका चौक, संतोषीनगर चौक, भाठागांव चौक, कुशालपुर चौक, रायपुरा चौक, कचना रेलवे क्रॉसिंग, डीडी नगर एवं अरिहंत नगर प्रवेश मार्ग तथा रिंग रोड-02 अंतर्गत टाटीबंध चौक, हीरापुर टर्निंग, गोगांव तिराहा, गोंदवारा तिराहा, भनपुरी पाटीदार भवन के सामने तक का मार्ग, विधानसभा रोड स्थित वीआईपी तिराहा एवं एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे रिंग रोड मार्ग शामिल हैं।
पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों से अपील की है कि वे निर्धारित समय और वैकल्पिक मार्गों का पालन करें, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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